जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, कोर्ट की पुलिस को भी फटकार

Sourabh Bhatnagar | Jul 01, 2026, 08:33 IST
जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से सांठगांठ के आरोप लगाने के मामले में ग्वालियर कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

समझें क्या है पूरा मामला

  • जीतू पटवारी के खिलाफ ग्वालियर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
  • बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने भाजपा सांठगांठ के आरोप पर एफआईआर कराई थी।
  • कोर्ट ने पुलिस से पूछा, पटवारी हर जगह दिख रहे, फिर क्यों नहीं मिले।
  • भिंड एसपी को पटवारी की मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
  • मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय हुई है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ग्वालियर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। यह वारंट लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े एक पुराने मामले में जारी हुआ है। कोर्ट ने भिंड पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई पर पटवारी की मौजूदगी हर हाल में सुनिश्चित कराई जाए। यह मामला बसपा प्रत्याशी पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है।



कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

सुनवाई के दौरान Gwalior MP MLA Courtने पुलिस के रवैये पर तीखी टिप्पणी की। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पटवारी का पता नहीं चल पाया है। इस जवाब से कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आई। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब पटवारी की राजनीतिक गतिविधियां हर जगह दिखती हैं, तो पुलिस उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रही। यह टिप्पणी पुलिस जांच की गंभीरता पर सीधा सवाल है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।



चुनावी सभा में लगे थे आरोप

यह पूरा विवाद 27 अप्रैल 2024 का है। उस समय लोकसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर था। जीतू पटवारी उस दौरान भिंड जिले के दौरे पर गए थे। उन्होंने भिंड दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के लिए सभा की थी। यह सभा ऊमरी कस्बे में आयोजित हुई थी। इसी सभा में पटवारी ने विवादित बयान दिए थे।



देवाशीष जरारिया पर लगाए आरोप

सभा के दौरान पटवारी ने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर निशाना साधा था। देवाशीष जरारिया पहले कांग्रेस में थे और बाद में बसपा (Bahujan Samaj Party) में शामिल हुए। पटवारी ने आरोप लगाया कि जरारिया ने भाजपा से सांठगांठ की है। उन्होंने बिना तथ्यों के लेनदेन के आरोप भी लगाए थे। शिकायत के अनुसार पटवारी ने तू तड़ाक वाली भाषा का भी इस्तेमाल किया। इसी बात पर जरारिया ने कड़ी आपत्ति जताई थी।



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शिकायत के बाद दर्ज हुई एफआईआर

देवाशीष जरारिया की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। 4 मई 2024 को भिंड के उमरी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। यह एफआईआर सीधे जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज की गई थी। इसी मामले में MP-MLA courtने पहले भी नोटिस जारी किया था। वहीं 16 जनवरी 2026 को पटवारी को पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन वे उस दिन अदालत में हाजिर नहीं हुए थे।



एफआईआर में दर्ज है विवादित बयान

एफआईआर के मुताबिक जरारिया के निर्वाचन अभिकर्ता ने चुनावी सभा की वीडियो सीडी सौंपी थी। पुलिस ने इस वीडियो की गहनता से जांच की। जांच के बाद ही एफआईआर में बयानों का उल्लेख किया गया। एफआईआर में लिखा है कि पटवारी ने कहा था कि जरारिया भाजपा से माल लाए हैं। उन्होंने मतदाताओं से यह भी कहा था कि बसपा को वोट देने का मतलब भाजपा को वोट देना है। पटवारी ने लोगों से बसपा को वोट न देने की अपील भी की थी।



शिकायतकर्ता का क्या है कहना

शिकायतकर्ता देवाशीष जरारिया का आरोप गंभीर है। उनका कहना है कि पटवारी ने बिना किसी सबूत के आरोप लगाए। उन्होंने सार्वजनिक मंच से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसी वजह से उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया। अब यह मामला कोर्ट में गंभीरता से चल रहा है। आगामी सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।



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