मोहन कैबिनेट ने बैठक में चार विधेयकों पर लगाई मुहर, विधानसभा सत्र में होगा पेश

Amresh Kushwaha | Jul 29, 2025, 15:08 IST
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मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चार अहम विधेयकों को मंजूरी दी गई। जानें क्या है वो चार अहम विधेयक...

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आज (29 जुलाई) अहम कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। यह बैठक विधानसभा के समिति कक्ष क्रमांक-एक में हुई। इसमें मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल हुए।



बैठक में चार विधेयकों को मंजूरी दी गई। ये विधेयक इस मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, एक अन्य अहम निर्णय बाबई मोहासा क्षेत्र में उद्योग के लिए आरक्षित भूमि पर लिया गया।



कैबिनेट बैठक की शुरुआत

कैबिनेट बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् गान के साथ हुई, जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रप्रेम का प्रतीक है। इसके बाद, कई विधेयकों पर विस्तार से चर्चा की गई। ये विधेयक राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से पेश किए गए थे।



मोहन कैबिनेट ने बैठक पर एक नजर...

  • 29 जुलाई को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें चार विधेयकों को मंजूरी दी गई।
  • विधेयकों में जन विश्वास संशोधन, माध्यमस्थ अधिकरण संशोधन, दुकान स्थापना अधिनियम संशोधन और कारखाना अधिनियम संशोधन शामिल हैं, जो राज्य के विकास में योगदान देंगे।
  • बैठक में विक्रमपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में भूमि का भू-अर्जन करने का निर्णय लिया गया, जिससे क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
  • बाबई मोहासा क्षेत्र में उद्योग के लिए आरक्षित जमीन पर छूट देने का प्रस्ताव पास किया गया, जिससे सस्ती जमीन उपलब्ध हो सकेगी।

कैबिनेट में मंजूरी प्राप्त चार विधेयक

1. जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025

इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के नागरिकों के विश्वास को मजबूत करना है। यह नागरिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे पेश किया गया है। विधेयक में उन प्रक्रियाओं में संशोधन की आवश्यकता है, जिनसे राज्य सरकार के कार्यों और निर्णयों की पारदर्शिता बढ़ सके।



2. माध्यमस्थ अधिकरण संशोधन विधेयक

यह विधेयक राज्य में विवादों के समाधान के लिए अधिक प्रभावी तरीके प्रदान करेगा। इसमें मध्यस्थता (mediation) प्रक्रिया को अधिक सक्षम और समय-संवेदनशील बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। यह विधेयक न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने और त्वरित समाधान प्रदान करने में मदद करेगा।



3. दुकान स्थापना अधिनियम संशोधन विधेयक

इस विधेयक का उद्देश्य दुकानदारों और व्यापारियों को अधिक लचीलापन देना है। इसमें कर्मचारियों के अधिकारों और कामकाजी घंटों के संबंध में बदलाव किए गए हैं। यह विशेष रूप से उन व्यवसायों के लिए लाभकारी होगा, जो 24 घंटे संचालन करते हैं।



4. कारखाना अधिनियम संशोधन विधेयक

यह विधेयक कारखानों के संचालन और श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। साथ ही, कारखाना उद्योग के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।



विक्रमपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में भूमि भू-अर्जन

बैठक में एक और जरूरी निर्णय लिया गया। इसमें विक्रमपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में गांवों की भूमि का भू-अर्जन (land acquisition) किया जाएगा। इस निर्णय से क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही, सरकार ने बाबई मोहासा में उद्योग के लिए आरक्षित जमीन में छूट देने का भी प्रस्ताव पास किया है। इससे उद्योगों को जमीन के सस्ते दामों पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।



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