निगम मंडल से हटाए गए अध्यक्ष, सदस्य और संचालक, मनोनयन निरस्त के आदेश हुए जारी
Madhya Pradesh : सामान्य प्रशासन विभाग ( Department of General Administration ) ने निगम मंडल समिति, परिषद प्राधिकरण और संस्थाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक सदस्यों के मनोनयन को निरस्त कर दिया है। इस आदेश के बाद पूर्व में किए गए सभी मनोनयन स्वत: ही समाप्त हो जाएंगे।
मंगलवार 10 सितंबर को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में बताया गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय कि टीप के आधार पर मनोनयन निरस्त किए जाते हैं। अब निगम मंडल समितियों, परिषद, प्राधिकरण, में अध्यक्ष सहित अन्य पदों के मनोनीत पदस्थ नहीं रहेंगे। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अध्यक्ष का प्रभार नियामनुसार सौंप दिया जाएगा।
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मंत्रियों को मिलेगा कार्यभार
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार उपक्रमों के अध्यक्ष का कार्यभार यदि पूर्व में विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव के पास था तो अब उनका कार्यभार भार साधक मंत्री को सौंपा जाएगा।
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