पत्नी की शिकायत और हाईकोर्ट की सजा : अब 50 पौधों से होगा प्रायश्चित
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर) ने एक युवक को कोर्ट और उसकी पत्नी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर अनोखी सजा सुनाई है। यह युवक राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है, और उसकी सजा 50 पौधे लगाने के रूप में तय की गई है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की बेंच ने यह आदेश दिया।
कोर्ट पर की थी अनर्गल टिप्पणी
कोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने राहुल के खिलाफ अवमानना केस की सुनवाई की और उसके व्यवहार को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने राहुल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उसे प्रतीकात्मक सजा देने का निर्णय लिया। एडवोकेट आदित्य संघी ने कोर्ट से सुझाव दिया कि राहुल को समाजसेवा के रूप में सजा दी जाए, ताकि यह एक सुधारात्मक प्रक्रिया हो। इस पर कोर्ट ने फैसला लिया कि राहुल को 50 पौधे लगाने की सजा दी जाएगी। वन विभाग को पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है, और एसडीओ को यह सुनिश्चित करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया कि राहुल ने सजा पूरी की या नहीं।
FAQ
- राहुल साहू को यह सजा क्यों दी गई?
राहुल साहू को कोर्ट और उसकी पत्नी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने और सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी करने के कारण यह सजा दी गई है। - क्या यह सजा स्थायी होगी?
नहीं, यह एक प्रतीकात्मक सजा है, जिसका उद्देश्य राहुल को सुधारने और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। - क्या राहुल ने कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब दिया?
नहीं, राहुल ने कोर्ट में उपस्थित होकर न तो कोई जवाब दिया और न ही कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिससे यह आपराधिक अवमानना का मामला बन गया। - कितने पौधे लगाने की सजा दी गई है?
राहुल को 50 पौधे लगाने की सजा दी गई है, और वन विभाग को पौधे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
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