MGM मेडिकल कॉलेज को 30 लाख की पेनल्टी लिए बिना छात्रा को वापस देने होंगे डॉक्यूमेंट

Sanjay Gupta | Jul 19, 2024, 17:39 IST
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मध्य प्रदेश सरकार ने भी 2024 से एडमिशन लेने वालों को सीट छोड़ने पर पेनल्टी से राहत का नोटिफिकेशन निकाला है। इससे पहले वाले स्टूडेंट्स को पेनल्टी देना पड़ेगी। इसे इंदौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था।

INDORE. इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज ( MGM Medical College ) को अब एक मेडिकल स्टूडेंट को 30 लाख रुपए की पेनल्टी बिना डॉक्यूमेंट के लौटाने होंगे। इंदौर हाईकोर्ट ने इस संबंध में कॉलेज को आदेश दिए हैं। छात्रा के बीच में कोर्स छोड़ने के कारण यह पेनल्टी लगाई गई थी। मध्यप्रदेश सरकार ने भी 2024 से एडमिशन लेने वालों को सीट छोड़ने पर पेनल्टी से राहत का नोटिफिकेशन निकाला है। इससे पहले वाले स्टूडेंट्स को पेनल्टी देना पड़ेगी। इस मामले में छात्रा ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।



साल 2019 का है नियम

2019 में मध्यप्रदेश सरकार ने प्री-पीजी रूल्स में लिखा कि कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट सरकारी मेडिकल से कोर्स के बीच सीट छोड़ता है तो उसके डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स को पेनल्टी के रूप में 30 लाख रुपए जमा करने होंगे. तब उसे डॉक्यूमेंट मिलेंगे।



इसी पुराने नियम के कारण लग रही थी पेनल्टी

स्टूडेंट शुभांगी राज ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 2022 में एडमिशन लिया था। शुभांगी को एमएस की सीट मिली। ये कोर्स 2 साल का होता है। 2024 में कोर्स पूरा हो जाता। किसी कारणवश शुभांगी को कोर्स बीच में छोड़ना पड़ा। वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। बाद में शुभांगी एमजीएम मेडिकल कॉलेज अपने डॉक्यूमेंट लेने गई। कॉलेज प्रशासन की तरफ से कहा गया कि रूल्स के हिसाब से आपको 30 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे. तभी डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे।



बाद में नियम वापस लिया. लेकिन 2024 से लागू

2019 में मध्यप्रदेश सरकार ने रूल्स तो बना दिया। उस समय काफी हल्ला मचा, क्योंकि 30 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। ऐसे कई स्टूडेंट्स थे जो बीच में कोर्स छोड़ रहे थे। सभी को डॉक्यूमेंट लेना है तो 30 लाख रुपए बतौर पेनल्टी जमा करने पड़ते। बाद में सरकार ने कहा कि हम इसे वापस लेंगे। उसके बाद जो पेरेंट बॉडी है, नेशनल मेडिकल कमीशन... उनके माध्यम से सभी स्टेट को 30 लाख की डिमांड वापस लेने के लिए लिखा गया।



सरकार ने 2024 से एडमिशन लेने वालों को दी राहत

नेशनल मेडिकल कमीशन के आदेश के बाद MP सरकार जून 2024 में एक नोटिफिकेशन लेकर आई, जिसमें कहा कि संसद में ये सवाल उठा और नेशनल मेडिकल कमिशन ने हमें निर्देशित किया है इसलिए 30 लाख रुपए की पेनल्टी हम वापस लेते हैं. लेकिन सरकार ने लिखा कि ये उन स्टूडेंट्स पर लागू होगा तो 2024 से एडमिशन लेंगे। यानी पुराने स्टूडेंट्स को तो पेनल्टी के 30 लाख रुपए भरने पड़ेंगे तब उन्हें डॉक्यूमेंट मिलेंगे।



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sanjay gupta




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