संजय जैसवानी पर 2.74 करोड़ सब्सिडी के लिए सरकार को धोखा देने के आरोप

Sanjay Gupta | Dec 08, 2024, 13:19 IST
JAISWANI
लूट, धोखाधड़ी और मारपीट के मामले में जिला कोर्ट ने मंत्री के करीबी कन्फेक्शनरी कारोबारी संजय जैसवानी के खिलाफ विविध धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। अब जैसवानी एक और मामले में उलझते दिख रहे हैं।

लूट, धोखाधड़ी और मारपीट के मामले में जिला कोर्ट ने मंत्री के करीबी कन्फेक्शनरी कारोबारी संजय जैसवानी के खिलाफ विविध धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। अब जैसवानी एक और मामले में उलझते दिख रहे हैं। रशियन नागरिक गौरव अहलावत ने जैसवानी और उनके ग्रुप पर सरकार से 2.74 करोड़ की राशि की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने डीआईसी (जिला उद्योग केंद्र) इंदौर को संजय जैसवानी, संजय कलवानी, यतेंद्र जोशी समेत अन्य के खिलाफ लिखित शिकायत की है।



पहले दूसरे खाते में आई थी सब्सिडी राशि

लेकिन दूसरा खाता खुलवाकर ले ली राशि

हालांकि, इसी दौरान जैसवानी गुट ने 12 नवंबर 2024 को डीआईसी को पत्र लिखकर सब्सिडी राशि एचडीएफसी बैंक खाते में देने की मांग की। इसके बाद यह राशि 7 दिसंबर को विंध्याचल भवन ट्रेजरी से 2.74 करोड़ राशि जीआरवी बिस्किट प्रालि के एचडीएफसी बैंक खाते में डाल दी गई। यह राशि डालते ही इसी दिन 7 दिसंबर को ही पूरी निकाल ली गई। खाते में केवल 0.69 रुपए ही शेष रहे। गिरोह ने DIC से 2.74 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त की और उसी दिन इस खाते से पैसे निकाल लिए, केवल 0.69 पैसे बच गए।



अहलावत के आरोप- सब्सिडी की चोरी

अहलावत के आरोप है कि संजय जैसवानी, संजय कलवानी, यतेंद्र जोशी और गिरोह ने मेरी कंपनी से 2.74 करोड़ सब्सिडी चुरा लिए हैं। इस चोरी को अंजाम देने के लिए जीआरवी बिस्किट्स का एक नया अकाउंट खोला गया और उस अकाउंट में सब्सिडी का पैसा आते ही वहां से निकल ले गए । इस मामलें में दो बार शिकायत करने के बाद भी DIC ने बिना जांच किए सब्सिडी के पैसे दे दिए।



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कोर्ट दे चुका है एफआईआर का आदेश

इसके पहले अहलावत के साथ उन्हें घर पर बंधक बनाकर हुई लूट, मारपीट और फिर शेयर में धोखाधड़ी को लेकर कोर्ट ने दायर परिवाद में एफआईआर के आदेश पुलिस को दिए हैं। इसमें संजय जसवानी, संजय कलवानी, कंचन जेवनानी, नितिन जेवनानी, विजय जैसवानी, दिनेश मनवानी, जय माथे, संदीप, नदीम, नीरज व यतींद्र के विरुद्ध धोखाधड़ी करने पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इन पर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज बनाने हेरा फेरी करने छल व आपराधिक षड्यंत्र अपहरण मारा पीटी करने का आरोप है।



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