MP में 1 अप्रैल से बदलेंगे कई नियम, सरकारी कर्मचारियों का पैसा बढ़कर आएगा, टोल होगा महंगा

Rohit Sahu | Mar 31, 2025, 11:59 IST
Mp news 1 april
1 अप्रैल से एमपी में बिजली बिल से लेकर टोल टैक्स और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन तक कई नियम बदल जाएंगे। ये बदलाव आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे।

1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिससे आम लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इनमें टोल टैक्स, स्कूल सत्र, बिजली बिल और अन्य कई अहम बदलाव शामिल हैं। इसका असर सीधे आम जनता की जेब पर होगा। सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल से 7वें वेतन मान के अनुसार वेतन मिलेगा। वहीं टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से जेब ढीली होगी।



नए शिक्षण सत्र की शुरुआत

मध्य प्रदेश में ‘स्कूल चलें हम’ अभियान के तहत 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। इस दौरान सभी छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। स्कूल से बाहर रह गए बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। अभिभावकों का स्कूल स्तर पर स्वागत किया जाएगा और कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए विशेष बालसभा आयोजित की जाएगी, जहां उनके लिए विशेष भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी।



बिजली दरों में बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 3.46% की औसत वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। हालांकि, बिजली कंपनियों ने औसत 7.52% तक बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने इसे आंशिक रूप से स्वीकृति दी।



स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत

जो उपभोक्ता स्मार्ट मीटर का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें सौर ऊर्जा अवधि के दौरान बिजली शुल्क में 20% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, निम्न दबाव (लो टेंशन) और मौसमी उच्च दबाव (हाई टेंशन) उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम शुल्क समाप्त कर दिया गया है।



टोल टैक्स में वृद्धि

1 अप्रैल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इंदौर-देवास बायपास, मांगलिया और इंदौर-अहमदाबाद मार्ग पर टोल टैक्स बढ़ाया गया है।



  • कार चालकों को अब 65 रुपए की बजाय 100 रुपए देने होंगे।
  • टैक्सी, मिनी बस और हल्के माल वाहनों को 105 रुपए के बजाय 160 रुपए चुकाने होंगे।
  • बस और ट्रकों पर 340 रुपए तक का टोल शुल्क लगेगा।
  • इंदौर-देवास बायपास और मांगलिया टोल पर 20 किमी के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक स्थानीय वाहन मालिकों के लिए 350 रुपए में मासिक पास की सुविधा उपलब्ध होगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि

मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। अब तक उन्हें छठे वेतनमान के आधार पर भत्ता दिया जाता था, लेकिन नए नियम के लागू होने से उनके वेतन में वृद्धि होगी।



ई-पंजीयन प्रणाली में बदलाव

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ, प्रदेश की ई-पंजीयन प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से सभी रजिस्ट्रियां और स्टांप केवल संपदा-2 पोर्टल पर दर्ज की जा सकेंगी। संपदा-1 पोर्टल पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग संपदा-1 पोर्टल पर रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उनके पास 30 और 31 मार्च तक का ही समय था। इस बदलाव को लेकर महानिरीक्षक पंजीयन अमित तोमर ने आदेश जारी किए हैं।



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