आरिफ मसूद और पत्नी पर कर्ज के दस्तावेज निकले सच्चे, जारी रहेगी सुनवाई

Neel Tiwari | Dec 17, 2024, 16:47 IST
Congress Bhopal MLA Arif Masood
आरिफ मसूद और उनकी पत्नी के कर्ज की जानकारी छिपाकर चुनाव लड़ने के मामले में जिन दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने उन दस्तावेजों को सही मान लिया है। कोर्ट ने इस सुनवाई को टालने पर भी सख्त रुख अपनाया है।

भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद और उनकी पत्नी पर 50 लाख रुपए के लोन की जानकारी छिपाकर चुनाव लड़ने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दस्तावेजों को सही ठहराया है। बता दें कि पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह द्वारा दायर इलेक्शन पिटिशन में जनवरी 2024 से सुनवाई चल रही है। लगातार सुनवाई टलने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि सुनवाई अब बिना बाधा के जारी रहेगी।





सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट लौटाया मामला

विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ इलेक्शन पिटिशन में आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने और उनकी पत्नी के नाम पर बैंक से लिए गए कर्ज की जानकारी निर्वाचन आयोग से छिपाई। मसूद ने इन दस्तावेजों को जाली बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जबलपुर हाईकोर्ट भेजते हुए निर्देश दिया था कि याचिका पर संज्ञान लिया जाए।



हाईकोर्ट ने दस्तावेजों को माना सही

arif massod


गौरव तिवारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता



कोर्ट ने सुनवाई टालने पर जताई नाराजगी

हाईकोर्ट ने सुनवाई में देरी पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इलेक्शन पिटिशन पर दो माह में सुनवाई पूरी होनी चाहिए। लगातार टलती सुनवाई को अनुचित बताते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आगे से ऐसी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



अगली सुनवाई 3 जनवरी को

हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद के आवेदन को खारिज करते हुए सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 3 जनवरी निर्धारित की गई है।



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