आबकारी आरक्षक भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू, उधर हाईकोर्ट केस का हवाला देकर रोकने की मांग

Sanjay Gupta | May 07, 2026, 14:47 IST
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आबकारी आरक्षकों के चयनितों के दस्तावेज सत्यापन का काम शुरू हो गया है। विभाग ने इसके लिए 6, 7 और 8 मई की तारीखें घोषित की हैं। उधर विभाग का पत्र जारी होने के बाद इस पर आपत्तियां भी आने लगी हैं।

आबकारी आरक्षक (कार्यपालिक तृतीय श्रेणी) के 253 पदों के लिए ईएसबी ने सितंबर 2025 में भर्ती परीक्षा की थी। इसका रिजल्ट फरवरी 2026 में जारी हुआ था। द सूत्र द्वारा इसमें आबकारी आयुक्त से चर्चा की गई थी। इसके बाद चयनितों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया तीन माह बाद शुरू हो रही है। वहीं अब इसमें कुछ उम्मीदवारों द्वारा आपत्ति जताई जा रही है।



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क्या है आपत्ति

परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों, खासकर होमगार्ड, ने दस्तावेज सत्यापन और भर्ती पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मध्यप्रदेश शासन ने अगस्त 2014 में जेल, वन, परिवहन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) जैसी भर्तियों में होमगार्ड का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 30% कर दिया था।



इसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने पहले 12 सितंबर 2014 और फिर 6 फरवरी 2023 को 30% पद आरक्षित करने के लिए पत्र लिखा था। इसके बावजूद इन भर्तियों में होमगार्ड के लिए पद नहीं रखे गए हैं।



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हाईकोर्ट में तीन याचिकाएं, क्या है आदेश

इस मामले में होमगार्ड द्वारा इंदौर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हुई है। हाईकोर्ट में कुल तीन याचिकाएं लगी हुई हैं। इन सभी याचिकाओं में रिजल्ट पर रोक नहीं लगाई गई है।



इसके चलते फरवरी 2026 में इसका रिजल्ट ईएसबी ने जारी कर दिया था। हाईकोर्ट इंदौर द्वारा इस मामले में 25 जून 2025 को एक अंतरिम आदेश दिया था। इस आदेश में कहा गया था कि परीक्षा का रिजल्ट इस याचिका के अधीन होगा।



यानी यदि अंतिम आदेश में होमगार्ड के आरक्षण संबंधी आदेश किए जाते हैं तो रिजल्ट और मेरिट सूची में बदलाव हो सकता है। इसी का हवाला होमगार्ड दे रहे हैं।



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शासन का जवाब अधूरा, फिर हाईकोर्ट ने मांगा

इस केस में 15 अप्रैल 2026 को भी सुनवाई हुई थी। इसमें शासन का जवाब हाईकोर्ट ने अधूरा माना था। हाईकोर्ट इंदौर ने कहा था कि शासन ने अपने जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस आधार पर जेल, वन, परिवहन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) में होमगार्ड को आरक्षण 15 से 30 फीसदी किया गया है।



कोर्ट ने कहा झा कि दो सप्ताह में शासन जवाब पेश करें। इसके बाद इसमें सुनवाई 29 अप्रैल लगाई गई थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल अब अगली सुनवाई का इंतजार है।



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