न्यू ईयर पर घर पर ही करे दारू पार्टी, सरकार दे रही 500 रुपए में लाइसेंस

Sanjay Dhiman | Dec 24, 2025, 19:16 IST
Photograph: (the sootr)
मध्यप्रदेश में आबकारी विभाग न्यू ईयर पार्टी के लिए 1 दिन का शराब लाइसेंस देगा। इस लायसेंस की फीस 500 रुपए से 2 लाख रुपए तक हो सकती है। जानें ऑनलाइन आवेदन और फीस की पूरी जानकारी।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में न्यू ईयर के जश्न को लेकर अब घर पर ही बार का मजा लिया जा सकता है। आबकारी विभाग अब एक दिन के लिए शराब का लाइसेंस जारी करेगा। ये लाइसेंस 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए उपलब्ध होगा। इसकी फीस 500 से लेकर 2 लाख तक हो सकती है। यह फीस पार्टी की जगह और उसमें शामिल लोगों की संख्या पर निर्भर करेगी।



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घर में बार खोलने के लिए 500 का लाइसेंस

अगर आप घर पर ही पार्टी कर रहे हैं और उसमें शराब भी है, तो आबकारी विभाग लायसेंस दे रहा है। यह एक दिन का शराब लाइसेंस 500 में मिलेगा। यह एक सस्ते और आसान तरीके से घर में बार खोलने का मौका देगा।



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एक दिन के शराब लायसेंस प्रक्रिया को ऐसे समझें



  • भोपाल में 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए 1 दिन का शराब लाइसेंस 500 से 2 लाख रूपए तक में मिलेगा, पार्टी की जगह पर निर्भर करेगा।
  • घर में शराब पिलाने के लिए 500 की फीस रखी गई है, जबकि सार्वजनिक स्थलों के लिए 5,000 और रेस्टोरेंट/होटल के लिए 10,000 रूपए शुल्क होगा।
  • 2025-26 से बड़े व्यावसायिक आयोजनों में 500 से ज्यादा लोगों के लिए शराब लाइसेंस फीस 25,000 से 2 लाख रुपए तक बढ़ सकती है।
  • लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें OTP से पहचान होनी होगी और आवेदन प्रक्रिया आसान होगी।
  • शराब का सेवन केवल उसी स्थान पर किया जा सकेगा, जहां पर शराब का लाइसेंस प्राप्त किया गया है, जैसे होटल या रेस्टोरेंट।

सार्वजनिक स्थानों पर भी मिलेगा लाइसेंस

अगर पार्टी किसी सार्वजनिक स्थान जैसे सामुदायिक भवन या गार्डन में हैं, तो आपको 5,000 रूपए शुल्क देना पड़ेगा। वहीं, रेस्टोरेंट, होटल या ढाबों में शराब पिलाने के लिए 10,000 रूपए की फीस रखी गई है।



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व्यावसायिक आयोजनों के लिए फीस

2025-26 से व्यावसायिक आयोजनों में शराब पर लाइसेंस की फीस में बढ़ोतरी हो सकती है। यदि पार्टी में 500 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, तो आपको 25 हजार रुपए से 2 लाख रुपए तक का शुल्क देना पड़ सकता है।



ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको एक OTP मिलेगा, जिससे आप Step-by-Step प्रक्रिया से अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, eaabkari Connect App से भी लाइसेंस जनरेट किया जा सकता है।



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शराब सेवन की शर्तें

लाइसेंस लेने वाले स्थान पर ही शराब का सेवन किया जा सकता है। यदि आपने होटल या रेस्टोरेंट में शराब का लाइसेंस लिया है, तो वहीं पर शराब का सेवन किया जा सकेगा। उसे दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकेगा। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



इसके अलावा, शराब कितनी रखनी है, इसकी जानकारी भी फॉर्म भरते समय देना होगी। फिलहाल के नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति 4 बोतल अंग्रेजी शराब, 5 बोतल वाइन और 12 बीयर की बोतलें अपने साथ रख सकता है।



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