MPRTC को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पूर्व कर्मचारियों से पेनल्टी रेंट वसूली पर लगी रोक

Ratan Kumar Mishra | Jun 26, 2026, 23:15 IST
Photograph: (THESOOTR)
GWALIOR. ग्वालियर हाईकोर्ट ने MPRTC की अपील खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि निगम अपने पूर्व कर्मचारियों से पेनल्टी रेंट की वसूली नहीं कर सकता है।

ऐसे समझें क्या है पूरा मामला...

  • हाईकोर्ट ने MPRTC की अपील को पूरी तरह खारिज किया।
  • डबल बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा।
  • पूर्व कर्मचारियों से पेनल्टी रेंट वसूली अब नहीं होगी।
  • हायर-पर्चेज एग्रीमेंट के तहत आवास आवंटित हुए थे।
  • 25 साल पुराने विवाद में बड़ा फैसला आया है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) की ग्वालियर खंडपीठ ने एमपीआरटीसी ( MPRTC ) को बड़ा झटका दिया है। डबल बेंच ने स्पष्ट किया कि निगम अपने पूर्व कर्मचारियों से पेनल्टी रेंट (Penalty Rent) नहीं वसूल सकता। सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए निगम की अपील खारिज की गई। यह 25 साल पुराना विवाद कर्मचारियों के पक्ष में सुलझ गया है।



हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम (MP Road Transport Corporation) को इससे बड़ा झटका लगा है।



न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि निगम पूर्व कर्मचारियों से पेनल्टी रेंट वसूल नहीं कर सकता। आवासों पर कथित अवैध कब्जे के नाम पर मनमानी मांग को अनुचित बताया गया। डबल बेंच ने सिंगल बेंच का आदेश पूरी तरह सही ठहराया है। निगम की अपील को सीधे खारिज कर दिया गया।



डबल बेंच की युगलपीठ

जस्टिस जीएस अहलुवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की पीठ ने सुनवाई की। यह विवाद लगभग 25 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। दोनों न्यायाधीशों ने मामले के हर पहलू पर विचार किया।



निगम के तर्क पूरी तरह खारिज कर दिए गए। न्यायालय ने माना कि कर्मचारियों से दंडात्मक किराया मांगने का कोई अधिकार नहीं है। यह फैसला हजारों रिटायर कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बना है।



हायर पर्चेज समझौता

मामला कर्मचारी रामगोपाल शर्मा और अन्य से जुड़ा हुआ है। उन्हें हाउसिंग बोर्ड के साथ हायर पर्चेज एग्रीमेंट (Hire Purchase Agreement) के तहत आवास मिले थे।



यह व्यवस्था कर्मचारियों के हित में बनाई गई थी। इसके तहत किस्तों में मकान का स्वामित्व मिलने का प्रावधान था। आवास आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई थी। बाद में सेवानिवृत्ति के बाद भी कर्मचारी इन आवासों में रहते रहे।



मकान खरीदी प्रक्रिया

सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। आपसी सहमति से उन्होंने मकान सीधे हाउसिंग बोर्ड से खरीद लिए। इसके बाद वे इन आवासों के वैध स्वामी बन गए थे।



कुछ कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS भी लिया था। अन्य कर्मचारी नियमित सेवानिवृत्ति के बाद ही मालिक बने। पूरी प्रक्रिया कानूनी रूप से वैध और पारदर्शी रही थी। हाईकोर्ट ने इस तथ्य को विशेष महत्व दिया है।



निगम का विवादित दावा

मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने एक विवादास्पद रुख अपनाया था। निगम का दावा था कि बीच की अवधि का किराया देना होगा। सेवानिवृत्ति से लेकर मकान खरीदने तक का समय इसमें शामिल था।



इस अवधि के लिए पेनल्टी रेंट मांगा जा रहा था। कर्मचारियों ने इस वसूली कार्रवाई को चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। निगम का यह दावा कर्मचारियों के लिए अनुचित बोझ था।



सिंगल बेंच का निर्णय

मामले की पहली सुनवाई सिंगल बेंच के समक्ष हुई थी। बेंच ने निगम की मांग को अवैध करार दिया था। पेनल्टी रेंट वसूली के सभी आदेश तत्काल निरस्त कर दिए गए।



कर्मचारियों को बड़ी प्रारंभिक राहत मिल गई थी। निगम ने हालांकि, इस फैसले को स्वीकार नहीं किया। निगम ने डबल बेंच में अपील दायर कर चुनौती दी। लेकिन सिंगल बेंच का तर्क बेहद मजबूत साबित हुआ।



कर्मचारियों की बड़ी जीत

डबल बेंच के फैसले से पूर्व कर्मचारी (Former Employees) पूरी तरह राहत महसूस कर रहे हैं। यह उनकी एक बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है। 25 साल का संघर्ष आखिर सफल हुआ है।



निगम की वसूली कार्रवाई अब पूरी तरह बंद हो जाएगी। पुराने नोटिस और मांगपत्र भी अब प्रभावहीन हो गए हैं। यह फैसला अन्य ऐसे मामलों के लिए नजीर बन सकता है। न्यायपालिका ने एक बार फिर कर्मचारी हित में निर्णय दिया है।



FAQ

  1. MP हाईकोर्ट ने MPRTC पेनल्टी रेंट मामले में क्या फैसला सुनाया है?
    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने MPRTC के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। डबल बेंच ने स्पष्ट किया कि निगम अपने पूर्व कर्मचारियों से दंडात्मक किराया यानी पेनल्टी रेंट नहीं वसूल सकता। न्यायालय ने सिंगल बेंच के पुराने आदेश को पूरी तरह सही ठहराया है। निगम की अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है।
  2. हायर पर्चेज एग्रीमेंट के तहत आवास आवंटन की क्या प्रक्रिया थी?
    MPRTC के कर्मचारियों को हाउसिंग बोर्ड के हायर-पर्चेज एग्रीमेंट के तहत आवास आवंटित किए गए थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारी किस्तों में भुगतान करके मकान के मालिक बन सकते थे। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों ने आपसी सहमति से मकान सीधे हाउसिंग बोर्ड से खरीद लिए थे। इसके बाद वे इन आवासों के पूर्ण वैध स्वामी बन गए थे। पूरी प्रक्रिया कानूनी और पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई थी।
  3. क्या MPRTC पूर्व कर्मचारियों से अब पेनल्टी रेंट वसूल कर सकता है?
    नहीं, अब मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम अपने पूर्व कर्मचारियों से पेनल्टी रेंट की वसूली बिल्कुल नहीं कर सकता। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्पष्ट आदेश देते हुए निगम की अपील खारिज कर दी है। सेवानिवृत्ति और मकान खरीदने के बीच की अवधि के लिए कोई भी दंडात्मक किराया मांगना अब अवैध माना गया है। न्यायालय ने इस वसूली कार्रवाई को पूरी तरह अनुचित और न्यायसंगत नहीं माना है।

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