अब सिनेमा हॉल में एड से मिलेगा छुटकारा, MP High Court ने दिए ये निर्देश

thesootr Desk | Mar 01, 2025, 18:21 IST
cinema hall ticket rule
एमपी हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि मूवी टिकट में फिल्म शुरू होने का सही समय लिखा जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दर्शकों को विज्ञापन देखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के निर्देश के बाद सिनेमा प्रेमियों के चेहरे खिल उठे हैं। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि सभी सिनेमा हॉल में फिल्म के शो का सही समय टिकट पर मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दर्शकों को विज्ञापन देखने के लिए जबरन मजबूर नहीं किया जा सकता।



फिल्म शुरू होने का सही टाइम मेंशन करें

कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सिनेमा टिकट पर फिल्म के शो का सही समय स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। इससे दर्शकों को यह पता चलेगा कि फिल्म कब शुरू होगी और वे अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। साथ ही 15 से 20 मिनट एड देखने से बचेंगे।



विज्ञापन देखने के लिए न करें मजबूर

सिनेमा हॉल में फिल्म के शुरू होने से पहले दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के बारे में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि दर्शकों को इन्हें देखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फिलहाल, दर्शकों को 15 से 20 मिनट तक सिर्फ विज्ञापन ही देखने होते हैं, जो कई बार उन्हें खराब अनुभव देता है।



नियमों में बदलाव की जरूरत

कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि सिनेमा हॉल संचालन से संबंधित नियमों में बदलाव की जररूत है, ताकि दर्शकों को बेहतर अनुभव मिल सके। इन बदलावों से सिनेमा हॉल में दर्शकों की शिकायतों में कमी आएगी और उन्हें अधिक सुविधा मिलेगी।



अभी 15 से 20 मिनट दिखाए जा रहे एड

वर्तमान में, कई थिएटरों में शो का समय सही ढंग से नहीं बताया जाता है। जिससे दर्शक 15 से 20 मिनट तक केवल एड ही देखता है। इसके बाद फिल्म शुरू होती है। अब यह निर्णय सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। अब दर्शकों को ना केवल फिल्म के सही समय का पता चलेगा, बल्कि विज्ञापनों की जबरदस्ती से भी मुक्ति मिलेगी।



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