MP चेक पोस्ट विवाद: हाईकोर्ट ने चेक पोस्ट खोलने के आदेश पर लगाया स्टे

Amresh Kushwaha | May 11, 2026, 14:04 IST
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने परिवहन चेक पोस्ट दोबारा खोलने के अपने ही पुराने आदेश पर स्टे लगा दिया है। भोपाल के ट्रांसपोर्टर अमन भोंसले की रिव्यू पिटीशन पर यह फैसला आया है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने परिवहन चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने के अपने ही पुराने आदेश पर स्टे लगा दिया है। इस फैसले से ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को राहत मिली है। यह फैसला आज यानी 11 मई को हुई सुनवाई में लिया गया है। राज्य सरकार भी इस मामले में ट्रांसपोर्टरों के साथ खड़ी है।



पहले खोलने का आदेश, अब स्टे

हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने 16 अप्रैल 2026 को एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को सख्त निर्देश दिए थे। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कहा था कि सभी बंद चेक पोस्ट 30 दिनों के भीतर दोबारा चालू किए जाएं।



कोर्ट का तर्क था कि 30 जून 2024 को चेक पोस्ट बंद करने का सरकारी आदेश, कोर्ट की पुरानी अंडरटेकिंग और साल 2018 के स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा था कि चेक पोस्ट सड़क सुरक्षा, ओवरलोडिंग रोकथाम और परिवहन नियमों के पालन के लिए जरूरी हैं।



अब उसी आदेश पर लग गया स्टे

भोपाल के ट्रांसपोर्टर अमन भोंसले ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने 16 अप्रैल के आदेश पर स्टे दे दिया। इससे चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रुक गई है।



ट्रांसपोर्टरों को डर था कि चेक पोस्ट दोबारा खुलने से ओवरलोडिंग चेकिंग बढ़ेगी और उन्हें परेशानी होगी। वे आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे थे। आज का स्टे उनके लिए बड़ी राहत है।



सीएम के आदेश पर बंद हुए थे चेक पोस्ट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को परिवहन चेक पोस्टों को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। ट्रांसपोर्टरों का आरोप था कि चेक पोस्टों पर उन्हें अनावश्यक परेशान किया जाता था। इसी के बाद सीएम ने जुलाई 2024 में सभी अंतरराज्यीय चेक पोस्ट बंद करा दिए थे।



सरकार का तर्क था कि इससे परिवहन क्षेत्र को सुविधा मिलेगी और अनावश्यक चेकिंग बंद होगी। अब सरकार स्पष्ट रूप से चेक पोस्ट दोबारा खोलने के पक्ष में नहीं है।



सरकार भी उतरी मैदान में

परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अप्रैल के अंत में ही कह दिया था कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी। इसके लिए कानूनी राय ली जा रही है। विधि विभाग से अनुमति मिलने के बाद उप महाधिवक्ता श्रेयस राज सक्सेना को अपील के लिए महाधिवक्ता ने नियुक्त किया गया है।



मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन आयुक्त किरण शर्मा को इस मामले में आईओ नियुक्त किया गया है। किरण शर्मा सरकार की कानूनी टीम के साथ जबलपुर में मौजूद रहे।



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