एमपी हनी ट्रैप पार्ट 2: रेशू अपने पति पर लगा चुकी धर्मांतरण के आरोप, परिवार पुलिस में
समझें क्या है पूरा मामला...
- एमपी हनी ट्रैप पार्ट 2 की मुख्य किरदार रेशू चौधरी का परिवार पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है।
- रेशू की शादी 10 दिसंबर 2018 को महेंद्र चौधरी से हुई थी।
- रेशू ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना व धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप लगाए थे।
- ससुराल पक्ष ने रेशू की हाईप्रोफाइल लाइफ स्टाइल को विवाद की वजह बताया है।
- इंदौर क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम मामले की जांच में जुटी है।
मध्यप्रदेश हनी ट्रैप पार्ट टू की मुख्य किरदार रेशू उर्फ अभिलाषा की निजी जिंदगी के कई राज अब सामने आ रहे हैं। द सूत्र को इसकी पुख्ता जानकारी दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों से साफ होता है कि रेशू का नाम अभिलाषा नहीं है। रेशू का पूरा नाम ही रेशू चौधरी है। इसके भाई का नाम अभिलाष है जो सिपाही है। पिता भी पुलिसकर्मी रहे हैं।
रेशू चौधरी के पिता पुलिसकर्मी रहे थे। उनके निधन के बाद भाई अभिलाष चौधरी को अनुकंपा नियुक्ति मिली और वह सिपाही है। इसी वर्दी के प्रभाव का उपयोग उसने अपने आगे बढ़ने और ससुराल वालों को फंसाने में किया था।
तीन माह ओमान में रही, पति पर कराया केस
जानकारी के अनुसार रेशू चौधरी की शादी 10 दिसंबर 2018 को हुई थी। ये शादी रायपुर के शिवाजी पार्क मैरिज गार्डन में महेंद्र चौधरी के साथ हुई थी। इसके बाद रेशू मार्च 2019 में पति के साथ मस्कट (ओमान की राजधानी) चली गई थी।
वहां उसकी हाईप्रोफाइल लाइफस्टाइल से बात बिगड़ने लगी। तीन माह बाद जून 2019 में ही वह सागर लौट गई थी। इसके बाद अगस्त 2019 में पति पर महिला थाना सागर में केस दर्ज करा दिया था।
पति महेंद्र, ससुर प्यारेलाल अहिरवार और सास गीता देवी पर दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का केस किया था।
इसमें परिवार के पुलिस प्रभाव का उपयोग किया गया था। इसके बाद रेशू सागर में राजनीतिक रूप से सक्रिय हुई और बीजेपी में एससी मोर्चे से युवा नेत्री बनने में जुट गई।
पति पर धर्मांतरण के आरोप लगाए
रेशू ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई, उसमें पति पर धर्मांतरण के दबाव जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। उसका दावा था कि मस्कट में रहने के दौरान पति ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था।
साथ ही पति शराब पीने के लिए दबाव डालता था। जान से मारने की धमकी भी देता था। कमरे में ताला डालकर बंद रखता था और दहेज के लिए प्रताड़ित करता था।
वहीं ससुराल पक्ष ने पुलिस को बताया था कि उसकी लाइफस्टाइल के कारण तलाक हुआ है। वह पति को बिना बताए मस्कट से नकदी और जेवर लेकर भाग आई थी।
वहीं कोर्ट आदेश से रेशू को पति से हर माह तीन हजार रुपए का भरण-पोषण भत्ता मिलता है।
जांच में जुटी पुलिस
उधर इंदौर क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम इस पूरे संवेदनशील मामले में चुपचाप जांच में जुटी है। अधिकारियों के पास सबूत जुटाने के लिए 24 मई रविवार का ही दिन है।
सोमवार 25 मई को उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। आगे रिमांड मिलती है या नहीं यह तय नहीं है। ऐसे में पुलिस सभी तरह के साक्ष्य जुटाने में लगी है। वहीं अब तक सात लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
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