हनी ट्रैप पार्ट टू के आरोपी की जमानत खारिज, रियल सेक्टर का विवाद बताकर मांगी थी

Sanjay Gupta | Jun 02, 2026, 20:44 IST
Photograph: (THESOOTR)
INDORE. मप्र के हनी ट्रैप पार्ट टू के आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो गई। इस घटना में आरोपी लाखन चौधरी ने यह जमानत आवेदन किया था। लेकिन जिला कोर्ट ने मामला गंभीर प्रवत्ति का होने के चलते खारिज कर दिया।

हनी ट्रैप पार्ट टू के आरोपी और जेल में बंद लाखन चौधरी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में मुख्य आरोपी रेशू चौधरी के साथ ही हनी ट्रैप पार्ट वन की भी आरोपी श्वेता जैन शामिल है। फिलहाल जमानत आवेदन केवल लाखन चौधरी ने ही लगाया था।



यह सभी है जेल में बंद

इस घटना में लाखन चौधरी के साथ ही लेडी शराब तस्कर अलका दीक्षित, उसका बेटा जयदीप, हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा, जितेंद्र पुरोहित भी जेल में बंद है। साथ ही रेशू चौधरी और श्वेता विजय जैन भी जेल में बंद है।



लाखन की ओर से यह तर्क रखे गए

लाखन चौधरी की ओर से कोर्ट में वकील ने तर्क रखे कि इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसी कोई घटना नहीं है ना ही फिरयादी हितेंद्र सिंह चौहान उर्फ चिंटू ठाकुर को हमने धमकाया और ना ही कोई आपत्तिजनक फोटो/वीडियो की बात कही।



यह केवल रियल एस्टेट का सामान्य विवाद था जिसे गंभीर मामले में तब्दील किया गया। घटना वाले दिन वह बाहर था, पुलिस ने इसकी सीडीआर नहीं देखी है।



शासन की ओर से रखे गए तर्क

वहीं शासन की ओर से लोक अभियोजक इंदौर अभिजीत सिंह राठौर ने मजबूती से तर्क रखे। इसमें पुलिस जांच के आधार पर बताया कि आरोपी अलका दीक्षित, जयदीप और लाखन द्वारा सुपर कारिडोर पर रोक कर फरियादी के साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई।



एक करोड़ की मांग की गई और ऐसा नहीं करने पर फोटो/वीडियो वायरल की धमकी दी गई। पुलिस द्वारा जांच कर इसमें आरोपियों पर केस दर्ज किया गया और फिर साक्ष्य के आधार पर विनोद शर्मा, रेशू चौधरी, श्वेता जैन को भी पकड़ा गया। यह मामला संगठित अपराध का है और इसी के चलते इसमें धाराएं भी बढ़ाई गई।



मामला गंभीर, जमानत आवेदन खारिज

न्यायाधीश मनीष कुमार लोवंशी ने इस मामले में केस डायरी और पुलिस प्रतिवेदन देखने के बाद पाया कि आरोपी लाखन की घटना में लिप्तता पाई जाती है। ऐसे में जमानत देने पर वह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है। इसिलए जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।



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