संविदा नीति पर हाईकोर्ट का आदेश, सरकार ने मांगी कर्मचारियों की जानकारी

Deeksha Nandini Mehra | Aug 15, 2024, 09:59 IST
mp samvida neeti
मध्‍य प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) के आदेश के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 12 योजनाओं और महकमों के संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांगी है।

मध्य प्रदेश में संविदा नीति के पूरी तरह लागू न होने को लेकर सरकार अब हाई कोर्ट (High Court) के आदेश का पालन कर रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Contract policy in Madhya Pradesh) ने राज्य की 12 योजनाओं और विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी मांगी है। यह जानकारी उन कर्मचारियों की है, जिन्होंने वेतन या ग्रेड पे में वृद्धि के लिए आवेदन किया है।



विभाग द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में एक 17 कॉलम का फॉर्मेट अटैच किया गया है, जिसमें इन कर्मचारियों से संबंधित जानकारी मांगी गई है।



संविदा कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण किया जाए

मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि 5 जून 2018 और 22 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा नीति को लेकर निर्देश जारी किए थे।



इन निर्देशों में यह कहा गया था कि नियमित पदों के अनुसार समकक्षता तय करते हुए संविदा कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण किया जाए। इस मुद्दे पर सरकार को अदालत के निर्देशों का पालन कर रही है और संविदा नीति को लेकर विभागों से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है।



नई संविदा नीति लागू

आपको बता दें कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने नई संविदा नीति को लागू कर दिया है। नई नीति के बाद अब ऊर्जा विभाग में काम करने वाले संविदाकर्मियों को कई फायदे होंगे और नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिलने लगेगीं। नई नीति लागू होने के बाद संविदाकर्मियों को सिर्फ तभी बर्खास्त किया जा सकेगा, जब उनका प्रदर्शन असंतोषजनक हो या वे अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन हों।



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