स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब पहली क्लास में आठ साल के बच्चे भी ले सकेंगे एडमिशन

Deeksha Nandini Mehra | Jul 26, 2024, 10:55 IST
MP School admission rules
मध्य प्रदेश के स्कूलों की पहली कक्षा में अब अधिकतम आठ साल की उम्र तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्कूल शामिल हैं।

Age Limit Increased for Pre-Primary Class Admission : मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में प्रवेश के लिए आयु सीमा में संशोधन किया है। अब पहली कक्षा में अधिकतम आठ साल तक के बच्चे प्रवेश ले सकेंगे, जो पहले की आयु सीमा से छह महीने अधिक है।



प्री-प्रायमरी कक्षाओं (नर्सरी, केजी 1, केजी 2) के लिए भी आयु सीमा में चार महीने की छूट दी गई है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्कूल शामिल हैं।



संशोधित आदेश के अनुसार, प्री-प्रायमरी कक्षाओं के लिए आयु सीमा अब 31 जुलाई 2024 होगी, जबकि पहली कक्षा के लिए यह आयु सीमा 30 सितंबर 2024 होगी। यह बदलाव सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा।



इस निर्णय का उद्देश्य अधिक बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, जिससे वे समय पर शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित हो सकें और उनके लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।



thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें



Tags:
  • Education news
  • एमपी स्कूल शिक्षा विभाग
  • top education news
  • स्कूल एडमिशन के नए नियम
  • MP School admission rules