MP SI भर्ती: हाई कोर्ट के आदेश पर ESB ने फिर खोला पोर्टल, 20 अक्टूबर तक भर सकेंगे फॉर्म

Neel Tiwari | Oct 15, 2026, 20:41 IST
मध्यप्रदेश में सूबेदार और सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है।
मध्यप्रदेश में सूबेदार और सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद ऑनलाइन आवेदन पोर्टल दोबारा खोल दिया है। संबंधित याचिकाकर्ता 15 से 20 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, उनके परीक्षा परिणाम हाई कोर्ट के अंतिम फैसले तक रोके रखे जाएंगे।

हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश से खुला आवेदन का रास्ता

मध्यप्रदेश में सूबेदार और सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर अंतरिम राहत मिलने के बाद कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने ऑनलाइन आवेदन पोर्टल दोबारा खोल दिया है। मंडल ने 15 अक्टूबर को जारी सूचना में बताया कि संबंधित याचिकाकर्ता 15 से 20 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा केवल उन्हीं याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, जिन्हें हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत आवेदन करने और परीक्षा में शामिल होने की राहत दी है।



एमपी में सूबेदार और सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 के आवेदन फिर खुले हैं।

MP Online के जरिए भरना होगा आवेदन

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश के अंतर्गत होने वाली सूबेदार एवं उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आवेदन एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट http://www.mponline.gov.in के माध्यम से जमा किए जा सकेंगे।



ESB ने स्पष्ट किया है कि आवेदकों को निर्धारित अवधि में ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जो याचिकाकर्ता 20 अक्टूबर तक आवेदन नहीं करेंगे, उन्हें परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिल सकेगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की होगी।



गलत जानकारी देने पर निरस्त हो सकती है अभ्यर्थिता

ESB ने आवेदकों को आवेदन-पत्र में सभी जानकारियां सही-सही दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मंडल के मुताबिक, आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी किसी स्तर पर गलत पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है। इसलिए संबंधित याचिकाकर्ताओं को आवेदन करते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी।



परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन परिणाम पर रहेगी रोक

हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत आवेदन करने वाले सभी याचिकाकर्ताओं की अभ्यर्थिता प्रावधिक यानी अस्थायी रहेगी। इसका मतलब है कि उन्हें अंतरिम राहत के आधार पर भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। हालांकि, उनकी अभ्यर्थिता को अंतिम रूप से मान्य नहीं माना जाएगा। ESB ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी आवेदकों के परीक्षा परिणाम हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक रोककर रखे जाएंगे।



अंतिम फैसला आने तक बनी रहेगी कानूनी स्थिति

ESB की यह सूचना हाई कोर्ट के अंतरिम आदेशों के अनुपालन में जारी की गई है। इससे संबंधित याचिकाकर्ताओं को भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करने का अवसर मिला है। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया में उनकी अंतिम पात्रता अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। ऐसे में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना होगा कि परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिलने का मतलब अंतिम चयन होना या अभ्यर्थिता की पुष्टि होना नहीं है।

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