एमपी स्टेट हाईवे पर सफर के लिए देना पड़ सकता है पैसा, नया कानून लागू; समझें पूरा मामला

Sourabh Bhatnagar | Sept 22, 2026, 13:25 IST
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मध्य प्रदेश में स्टेट हाईवे पर सफर करने वालों के लिए नया नियम लागू हो गया है। इस नए कानून के बाद आने वाले समय में हाईवे इस्तेमाल करने पर वाहन चालकों से यूजर फीस ली जा सकती है। जानिए नए कानून से वाहन चालकों पर क्या असर पड़ेगा।

भोपाल। मध्य प्रदेश में अब स्टेट हाईवे पर यात्रा करने वालों को भविष्य में यूजर फीस देनी पड़ सकती है। एमपी सरकार ने स्टेट हाईवे के विकास, रखरखाव और संचालन के लिए नया कानून लागू कर दिया है। इसके तहत सरकार को हाईवे इस्तेमाल करने पर शुल्क लगाने का अधिकार मिल गया है।



राज्यपाल की मंजूरी के बाद मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 2026 लागू हो गया है। हालांकि अभी यह तय नहीं किया गया है कि किस हाईवे पर कितनी फीस लगेगी और किन वाहनों से वसूली होगी। इसकी जानकारी बाद में नियमों और अधिसूचना के जरिए जारी की जाएगी।



हाईवे के इस्तेमाल पर लगेगी यूजर फीस

नए कानून के अनुसार सरकार स्टेट हाईवे या उसके किसी हिस्से पर मिलने वाली सुविधाओं और सेवाओं के बदले यूजर फीस लगा सकती है।



इस फीस से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल सड़क के रखरखाव, सुधार और नई सुविधाएं विकसित करने में किया जा सकेगा।



निजी कंपनियों को भी मिल सकता है जिम्मा

नए प्रावधानों के तहत सरकार स्टेट हाईवे के निर्माण, विकास और रखरखाव के लिए निजी संस्थाओं के साथ समझौता कर सकती है।



ऐसे समझौते में निजी संस्था को तय नियमों के अनुसार फीस वसूलने का अधिकार भी दिया जा सकता है।



सरकार को क्या फायदे होंगे?

  • हाईवे के रखरखाव के लिए अतिरिक्त पैसा मिल सकेगा।
  • सड़क की गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार किया जा सकेगा।
  • निजी निवेश से नई सड़क परियोजनाओं को गति मिल सकती है।
  • निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी तय करने में आसानी होगी।

वाहन चालकों पर बढ़ सकता है खर्च

यूजर फीस लागू होने के बाद वाहन चालकों पर यात्रा खर्च बढ़ सकता है। खासकर रोजाना हाईवे का इस्तेमाल करने वाले लोगों और मालवाहक वाहनों पर इसका असर पड़ सकता है।



अगर किसी मार्ग पर पहले से कोई शुल्क लागू है तो नया शुल्क अतिरिक्त बोझ बन सकता है। हालांकि यह पूरी तरह सरकार के नियमों और फैसले पर निर्भर करेगा।



फीस की दर सरकार तय करेगी

अधिनियम में नई धारा 8-ए जोड़ी गई है। इसके तहत सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर फीस की दर तय कर सकेगी।



किस हाईवे पर शुल्क लगेगा, कितनी राशि होगी और किन लोगों से वसूली जाएगी, यह बाद में जारी होने वाले नियमों में साफ होगा।



पुराने समझौते और फीस व्यवस्था जारी रहेगी

नए कानून के लागू होने के बाद पुराने लाइसेंस, रियायत समझौते और पहले से तय यूजर फीस तुरंत खत्म नहीं होंगी। वे नए नियमों के अनुसार जारी रहेंगे।



सरकार ने इस संशोधन के जरिए स्टेट हाईवे के विकास और रखरखाव के लिए एक नया ढांचा तैयार किया है। अब आने वाले समय में नियमों के आधार पर यूजर फीस लागू करने की प्रक्रिया तय होगी।



यूजर फीस (User Fee) क्या होती है?

यूजर फीस का मतलब है किसी सुविधा या सेवा का इस्तेमाल करने के बदले लिया जाने वाला शुल्क। आसान भाषा में कहें तो जो व्यक्ति किसी सुविधा का उपयोग करता है, उससे उसके रखरखाव और बेहतर संचालन के लिए कुछ राशि ली जाती है।



MP Highwaysके मामले में यूजर फीस का मतलब:



अगर कोई व्यक्ति किसी स्टेट हाईवे का इस्तेमाल करता है तो सरकार उससे सड़क की सुविधा के बदले एक तय शुल्क ले सकती है। इस राशि का इस्तेमाल सड़क की मरम्मत, रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था और दूसरी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकता है।



उदाहरण:



  • टोल प्लाजा पर लिया जाने वाला शुल्क एक तरह की यूजर फीस है।
  • किसी पार्किंग सुविधा के इस्तेमाल पर लिया जाने वाला पैसा भी यूजर फीस कहलाता है।

मध्य प्रदेश के नए कानून में सरकार को स्टेट हाईवे या उसके किसी हिस्से के उपयोग पर यूजर फीस लगाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि कौन से हाईवे पर कितनी फीस लगेगी और किन वाहनों से वसूली होगी।



FAQ

  1. Q1. मध्य प्रदेश में स्टेट हाईवे पर नया कानून क्या लागू हुआ है?
    Ans: मध्य प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 2026 लागू किया है। इसके तहत स्टेट हाईवे के इस्तेमाल पर यूजर फीस लगाने का प्रावधान किया गया है।
  2. Q2. क्या मध्य प्रदेश में अभी से स्टेट हाईवे पर पैसे देने होंगे?
    Ans: नहीं, अभी किसी भी स्टेट हाईवे पर फीस लागू नहीं की गई है। सरकार बाद में नियम और अधिसूचना जारी कर फीस की दर तय करेगी।
  3. Q3. मध्य प्रदेश में यूजर फीस किससे वसूली जाएगी?
    Ans: यह सरकार द्वारा तय किया जाएगा कि किन वाहनों या उपयोगकर्ताओं से फीस ली जाएगी। इसकी जानकारी बाद में जारी होने वाले नियमों में स्पष्ट होगी।

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