एमपी में चेकपोस्ट पर रोक, लेकिन सबसे बड़ी बालसमुद सेंधवा चौकी पर पत्थर रख रोक रहे ट्रक, हो रही वसूली

Sanjay Gupta | May 26, 2026, 13:43 IST
Photograph: (the sootr)
मप्र में गुड गवर्नेंस के तहत सीएम डॉ. मोहन यादव ने चेक पोस्ट वसूली पर रोक लगा दी थी। बीच में हाईकोर्ट ने चेक पोस्ट शुरू करने के आदेश दिए, जिस पर रिट अपील लगी और स्टे हो गया। अब एमपी की सबसे बड़ी चौकी बालसमुद सेंधवा पर वाहनों को रोकना शुरू हो गया है।

समझें पूरा मामला

  • बालसमुद सेंधवा चौकी पर ट्रक रोकने और वसूली के आरोप लगे।
  • टोल लेन पर पत्थर रखकर रास्ता बंद करने की शिकायत हुई।
  • ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने वीडियो सहित मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया।
  • लंबी ट्रक कतारों से डीजल बर्बादी और जाम की समस्या बढ़ी।
  • हाईकोर्ट ने कोर्ट ने कहा कि पुरानी चेकपोस्ट प्रणाली जरूरी नहीं।

Indore. एमपी में बदनाम परिवहन चौकियों पर मोहन सरकार ने लगाम लगाई और बंद कर दिया। हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर आदेश करते हुए इन्हें फिर से शुरू करने का आदेश दिया था। इस पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मप्र शासन से इसे रोकने के लिए कहा, फिर रिव्यू पिटीशन अपील दायर हुई और स्टे लगा। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एमपी की सबसे बड़ी परिवहन चौकी बालसमुद (सेंधवा) पर अप्रत्यक्ष रूप से जांच करने की शिकायत की है। वीडियो भी उच्च स्तर पर भेजे हैं।



यह हुई है शिकायत, वीडियो में यह है

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस न्यू दिल्ली के आरटीओ एंड ट्रैफिक कमेटी के चेयरमैन सीएल मुकाती ने शिकायत की है। इसमें उन्होंने वीडियो के साथ यह मामला उच्च स्तर पर पहुंचाया है। आरोप है कि यहां पर टोल लेन पर पत्थर रखकर रास्ते बंद किए गए हैं। वाहनों को लंबी कतार लग रही है। टेबल लगाकर चेकिंग के नाम पर चेक पोस्ट पर अवैध वसूली हो रही है और प्रताड़ित किया जा रहा है।



99ea09fe-9d5


a2f483ea-1e9


डीजल की हो रही है बर्बादी

एसोसिएशन ने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ईंधन बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अवैध वसूली के लिए वाहनों को रोका जा रहा है और इसकी लंबा कतार से ईंधन बर्बाद हो रहा है। मप्र शासन पहले ही मोबाइल व रेंडम चेकिंग व्यवस्था शुरू कर चुका है। ऐसे में यह अवैध रूप से हो रहा है। तत्काल इसे बंद किया जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्ऱवाई की जाए।



560127f6-4a2


75ae03f0-1d0


रिव्यू पिटीशन में लगी थी रोक

मप्र हाईकोर्ट जबलपुर ने हाल ही में अवमानना याचिका में सुनवाई के बाद चेक पोस्ट शुरू करने का आदेश दिया था। फिर इसमें रिव्यू पिटीशन 967/26 दायर हुई थी। इसमें 11 मई 2026 को आदेश हुए थे और कहा गया कि वर्तमान व्यवस्था तकनीक व ई चालान आधारित है। इसलिए पुरानी परिवहन चेक पोस्ट व्यवस्था शुरू करने की जरूरत नहीं है।



यह खबरें भी पढ़ें...



चेक पोस्ट बंद अब चेक पाइंट पर हो रही वसूली



'सोने की ईंट' से लेकर चेक पोस्ट तक: एमपी विधानसभा में परिवहन विभाग पर घमासान



MP चेक पोस्ट विवाद: हाईकोर्ट ने चेक पोस्ट खोलने के आदेश पर लगाया स्टे



एमपी में MSP पर गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड, देश में नंबर-1 बना मध्य प्रदेश



Tags:
  • पीएम नरेंद्र मोदी
  • जबलपुर हाईकोर्ट
  • ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन
  • मोहन सरकार
  • चेक पोस्ट पर अवैध वसूली