मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में 1800 एल्डरमैन के नामों पर मुहर
News in Short
- मध्य प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में 1800 से अधिक एल्डरमैन नियुक्त किए जाएंगे।
- पहले नियुक्ति आदेश जारी होंगे, बाद में पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी।
- बड़े नगर निगमों में आठ से दस एल्डरमैन और नगर पालिकाओं में छह-छह नियुक्त होंगे।
- एल्डरमैन को मतदान का अधिकार नहीं होता, वे केवल परिषद की बैठकों में भाग ले सकते हैं।
- भाजपा कार्यकर्ताओं का लंबे समय से इस नियुक्ति का इंतजार था, 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति की गई।
News in Detail
BHOPAL.मध्य प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में एल्डरमैनों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्य सरकार ने 1800 से अधिक नामों की फाइनल सूची पर मुहर लगा दी है और अब नियुक्ति आदेश जारी करने की तैयारी है। इस बार पहले नियुक्ति आदेश जारी होंगे और बाद में पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये नियुक्तियां नगरीय निकायों में प्रशासनिक और नगर पालिका अधिनियम के जानकार नेताओं को प्राथमिकता देते हुए की जा रही हैं। खास बात यह है कि एल्डरमैनों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।
बीजेपी ने इस बार उन नेताओं को प्राथमिकता दी है, जो नगरीय निकायों के प्रशासन और नगर पालिका अधिनियम के जानकार हैं। एल्डरमैन के रूप में नियुक्ति को लेकर निकाय स्तर पर लंबे समय से चर्चा जारी थी। निकायों में अपनी उपस्थिति दर्ज बनाने के लिए स्थानीय कार्यकर्ता कई दिनों से सरकार और संगठन स्तर पर लामबंदी भी कर रहे थे। अब उनका इंतजार पूरा हो गया है। जल्द ही एल्डरमैनों की नियुक्ति की अधिकृत घोषणा कर दी जाएगी।
1800 सक्रिय नेता बनेंगे एल्डरमैन
नगरीय निकायों में 1800 से अधिक एल्डरमैनों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस नियुक्ति में नगरीय निकायों में सक्रिय नेता और कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने का दावा किया जा रहा है। वहीं, एल्डरमैन की नियुक्ति के आदेश जारी होने के बाद निकायों द्वारा इनका पुलिस सत्यापन कराया जाएगा। जबकि पूर्व में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कराई जाती थी।
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निकायों के आकार पर नियुक्ति
मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति के लिए पहले से ही फार्मूला तय है। नगर निगम में आठ से दस एल्डरमैन नियुक्त किए जाएंगे। वहीं, नगर पालिकाओं में यह संख्या छह तक रह सकती है। एल्डरमैनों परिषद की बैठकों का हिस्सा होते हैं लेकिन उन्हें किसी प्रस्ताव पर मतदान का अधिकार नहीं होता।
डेढ़ साल ही रहेगा कार्यकाल
एल्डरमैन की नियुक्ति शासन स्तर से की जाती है। अब तक नगरीय निकायों के गठन के बाद सरकार की अनुशंसा के आधार पर एल्डरमैन नियुक्ति किए जाते रहे हैं। नगरीय निकायों के गठन के बाद 2023 से एल्डरमैनों की नियुक्ति अटकी हुई है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं के बीच इन पदों पर नियुक्ति को लेकर कयास लगते रहे हैं। आगामी निकाय चुनाव 2027 में होने हैं और एल्डरमैनों की नियुक्ति के बाद उन्हें करीब डेढ़ साल का कार्यकाल ही मिलेगा।
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