नागौद राजघराना गोलीकांड: बाबा राजा बोले- सुनीता केवल बिजनेस पार्टनर है
समझें क्या है पूरा मामला
- नागौद गोलीकांड में बाबा राजा ने मीडिया के सामने बयान दिया
- सुनीता सिंह को प्रेमिका नहीं वर्किंग पार्टनर बताया गया
- घटना में पारिवारिक विवाद और मारपीट के आरोप सामने आए
- पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है
- फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद मामले की सच्चाई स्पष्ट होगी
मध्यप्रदेश के सतना जिले में नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी में 11 जून को फायरिंग हुई। बाबा राजा यानी रूपेंद्र सिंह की पत्नी योगिता सिंह घायल हो गईं। आरोपी सुनीता परिहार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाबा राजा ने चार दिन बाद मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने सुनीता को अपनी बिजनेस पार्टनर बताया, प्रेमिका या दूसरी पत्नी नहीं।
बाबा राजा का बयान: क्या कहा उन्होंने
रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा ने गोलीकांड के बाद पहली बार मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सुनीता सिंह उनके पेट्रोल पंप की मैनेजर हैं। वे सिर्फ उनकी बिजनेस पार्टनर हैं।
उन्होंने बताया कि घटना दोपहर करीब 3:30 बजे हुई। उनकी पत्नी योगिता, साले नागेंद्र सिंह राठौर और अन्य ससुराल वाले वहां आए थे। उन्होंने बाबा राजा के साथ जमकर मारपीट की।
गोली कैसे लगी पत्नी को
बाबा राजा के मुताबिक, जब हमलावर उन पर हावी हो रहे थे, तब सुनीता ने खुद को बचाने के लिए दीवार की तरफ हवाई फायरिंग की। वह गोली दीवार से टकराई। फिर वह सीधे योगिता सिंह को जा लगी। उनका दावा है कि सुनीता का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। यह एक हादसा था।
संपत्ति विवाद है मामले की जड़
इस पूरे मामले के पीछे संपत्ति और वैवाहिक विवाद बताया जा रहा है। बाबा राजा ने कहा कि उन्होंने अपना रिश्ता बचाने के लिए कोर्ट में केस दायर किया था। उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) की धारा 9 के तहत याचिका लगाई थी। उनका आरोप है कि ससुराल पक्ष की नजर उनकी पैतृक संपत्ति पर है। इसी वजह से यह विवाद बढ़ा।
क्रॉस FIR दर्ज, जांच जारी
उचेहरा थाना पुलिस ने बाबा राजा की शिकायत पर एक्शन लिया। साले नागेंद्र सिंह सहित तीन लोगों के खिलाफ क्रॉस FIR (Cross FIR) दर्ज की गई। मारपीट और धमकी की धाराएं लगाई गई हैं। फायरिंग करने वाली सुनीता परिहार पहले ही गिरफ्तार हो चुकी हैं। अब मामले की सच्चाई फॉरेंसिक जांच के बाद सामने आएगी।
धारा 9 क्या होती है
हिंदू मैरिज एक्ट में एक खास प्रावधान है। जब पति या पत्नी बिना किसी वजह के अलग रहने लगे, तो दूसरा पक्ष कोर्ट में जा सकता है। इसे दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कहते हैं। कोर्ट दोनों को साथ रहने का आदेश दे सकता है। बाबा राजा इसी आधार पर खुद को बेकसूर बता रहे हैं।
FAQ
- नागौद गोलीकांड में गिरफ्तार कौन हुई?
फायरिंग करने वाली सुनीता परिहार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वे नागौद राजघराने के रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा की पेट्रोल पंप मैनेजर बताई जा रही हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज है। - हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 क्या है?
यह कानून पति या पत्नी को कोर्ट के जरिए साथ रहने का अधिकार देता है। जब कोई बिना वजह अलग रहे, तो दूसरा पक्ष यह याचिका दाखिल कर सकता है। कोर्ट दोनों को साथ रहने का आदेश दे सकती है।
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