हाई कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के परिणाम पर लगाई रोक
जबलपुर हाई कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग (NEET PG Counseling) के पहले राउंड के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट ने डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज (Director Medical College) को निर्देश दिया है कि 24 नवंबर तक काउंसलिंग जारी रहेगी, लेकिन परिणाम घोषित नहीं होंगे। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
मेरिट लिस्ट में विसंगतियां
याचिकाकर्ता डॉ. अभिषेक शुक्ला और अन्य ने मेरिट लिस्ट (Merit List) में विसंगतियों को लेकर याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि राज्य द्वारा अपनाई गई दूसरी नार्मलाइज़ेशन प्रक्रिया के कारण उनकी रैंकिंग प्रभावित हुई है। हाई कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए डीएमई (DME) और अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया।
एमबीबीएस छात्र को मिली राहत
आगामी प्रक्रिया और नोटिस जारी
नीट पीजी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया 24 नवंबर की रात तक चलेगी। हालांकि, हाई कोर्ट ने परिणाम पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभागों से जवाब मांगा है।
FAQ
- नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के परिणाम क्यों रोके गए?
मेरिट लिस्ट में विसंगतियों और नियमों के पालन न होने के कारण। - हाई कोर्ट की अगली सुनवाई कब होगी?
28 नवंबर 2024। - किस छात्र को हाई कोर्ट ने राहत दी?
बैतूल निवासी एमबीबीएस छात्र शशांक हरोड़े। - नीट पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया कब तक चलेगी?
24 नवंबर की रात 12 बजे तक। - कोर्ट ने मेरिट लिस्ट पर क्या टिप्पणी की?
राज्य की नार्मलाइज़ेशन प्रक्रिया को मेरिट लिस्ट में गिरावट का कारण बताया।
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक