NEET UG 2025 के रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने हटाई रोक, इन परीक्षा केंद्र के जारी नहीं होंगे
NEET UG 2025 के रिजल्ट पर 15 मई को इंदौर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक पर अगले दिन 16 मई को ही संशोधित आदेश जारी हो गया है। नए आदेश में एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को बड़ी राहत मिली है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बाद यह राहत जारी हुई है। अगली सुनवाई 19 मई को होगी जिसमें प्रभावित परीक्षा केंद्रों की जानकारी रखी जाएगी।
एजेंसी की ओर से यह रखी गई बात
याचिकाकर्ता ने यह ली आपत्ति
हालांकि याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति ली और कहा कि ऐसा होने पर इनका नुकसान होगा, क्योंकि यह फिर एनटीए की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे और उनका हक मारा जाएगा। लेकिन सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि वह एजेंसी के तर्क से सहमत है और इसलिए प्रभावित परीक्षा केंद्र छोड़कर अन्य रिजल्ट जारी करने की मंजूरी दी जाती है। यह भी बताया गया है कि वह अगली सुनवाई में परीक्षा केंद्रों की जानकारी भी रखेंगे।
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