डॉक्टर या टेक्नीशियन नहीं, सिर्फ पैथोलॉजिस्ट चला सकेंगे पैथोलॉजी लैब

Dolly patil | Oct 26, 2024, 11:58 IST
पैथोलॉजी लैब अधिकार
अब पैथोलॉजी लैब को केवल योग्य और पंजीकृत पैथोलॉजिस्ट ही चला सकेंगे और टेक्नीशियन इसके संचालन का अधिकार नहीं रखेंगे। साथ ही, दूसरे शहरों के विजिटिंग पैथोलॉजिस्ट द्वारा पैथोलॉजी लैब का संचालन भी नहीं हो सकेगा।

अब पैथोलॉजी लैब को केवल योग्य और पंजीकृत पैथोलॉजिस्ट ही चला सकेंगे। टेक्नीशियन को इसके संचालन का अधिकार नहीं होगा। इसी के साथ दूसरे शहरों के विजिटिंग पैथोलॉजिस्ट द्वारा पैथोलॉजी लैब का संचालन भी नहीं किया जा सकेंगा। एमबीबीएस डॉक्टर भी अपनी निजी पैथोलॉजी लैब का संचालन नहीं कर पाएगा।



एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं करेंगे संचालन

अब एमबीबीएस डॉक्टर निजी पैथोलॉजी लैब नहीं चला सकेंगे। यह नियम भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य स्वास्थ्य नियामकों द्वारा लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य पैथोलॉजी जांचों की गुणवत्ता और सटीकता को सुनिश्चित करना है।



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नियम तोड़े पर कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक नए नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संबंधित लैब्स को बंद करने या भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है।



गली- गली में खुल रही लैब

हर गली-कूचे में लैब खुलने की हजारों की शिकायतें लगातार आ रही थी। इसके बाद अब प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने सभी पैथालॉजी लैब के लिए नए सिरे से गाइडलाइन तय कर दी है। इधर, प्रदेश के समस्त निजी पैथोलॉजिस्ट को निर्देश दिए गए हैं कि स्वयं की प्रयोगशाला अथवा विजिटिंग पैथोलॉजिस्ट के रूप में जिस पैथोलॉजी लैब में उनके द्वारा सेवाएं दी जा रही हों, उसकी नामजद जानकारी एवं उपस्थिति समय संबंधी लिखित सूचना, आगामी 15 दिवस में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी।



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जबलपुर हाईकोर्ट के हैं आदेश

बता दें कि एक याचिका में हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा पारित आदेश के तारतम्य में इस संबंध में निर्देश दिए गए है। आदेश जारी किया है कि निजी पैथोलॉजी लैब का संचालन केवल ऐसे पैथोलॉजिस्ट द्वारा किया जाए जो मप्र आयुर्वेद परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 13 एवं 24 की आवश्यकता को पूर्ण करते हों।किसी भी निजी प्रयोगशाला का संचालन केवल टेक्नीशियन द्वारा किए जाने की अनुमति नहीं है। प्रयोगशाला तकनीशियन केवल उसी प्रयोगशाला में कार्य कर सकता है जो वास्तव में योग्यताधारी पैथोलॉजिस्ट द्वारा स्वयं संचालित अथवा पर्यवेक्षित की जाती हो।



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