इंदौर हाईकोर्ट का विधानसभा के लाइव प्रसारण को लेकर सरकार को नोटिस

Vishwanath Singh | Apr 18, 2025, 20:01 IST
The Sootr
मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण किए जाने के संबंध में अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल व जयेश गुरनानी के माध्यम से माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष जनहित याचिका दायर की थी।

इंदौर हाईकोर्ट में विधानसभा की कार्यवाही के लाइव प्रसारण को लेकर लगाई याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का कहना था कि देश के 10 विधानसभाएं डिजिटल हो चुकी हैं, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अभी तक इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस पर कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है।



यह है मामला

मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण किए जाने के संबंध में कसरावद विधायक व पूर्व मंत्री सचिन यादव और सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल व जयेश गुरनानी के माध्यम से माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष जनहित याचिका दायर की थी। उक्त याचिका की सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा की गई और राज्य शासन को नोटिस तलब कर जवाब मांगा है।



यह खबर भी पढ़ें...सुप्रीम कोर्ट ने भेजा फॉर्मेट, हाईकोर्ट से जमानत चाहिए तो फरियादी को पहले बताना होंगे अपने पुराने अपराध



2020 में ई–विधानसभा एप्लीकेशन किया था लॉन्च

यह खबर भी पढ़ें...Indore News | चौराहों पर विज्ञापन होर्डिंग्स को लेकर ये काम शुरू



केंद्र सरकार दे चुकी है 21 करोड़ रुपए

अधिवक्ता गुरनानी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा को डिजिटल हाउस बनाने के लिए लगभग 21 करोड़ की राशि भी प्रदान की जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण नहीं हो रहा है। जिससे मध्यप्रदेश के मतदाता उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि द्वारा उठाए गए मुद्दे, पूछे गए सवाल, दिए गए भाषण आदि नहीं देख पाते हैं।



यह खबर भी पढ़ें...MP News | महू विधायक Usha Thakur की भगवान से हुई है सीधी बात ! ये लोग बनने वाले हैं कुत्ते-बिल्ली



प्रदेश की जनता लाइव देख सकेगी कार्रवाई

याचिका में कहा गया है कि यदि मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण किया जाता है तो मध्यप्रदेश के मतदाता उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का विधानसभा में प्रदर्शन देख पाएंगे। साथ ही मतदान के अपने मौलिक अधिकार का सुचारू रूप से उपयोग भी कर पाएंगे।



यह खबर भी पढ़ें...इंदौर के सबसे मंहगे काॅन्सर्ट अरिजीत सिंह के आयोजकों से मिलेगा भारी-भरकम टैक्स, निगम से हुई मीटिंग





Tags:
  • मध्यप्रदेश
  • इंदौर
  • हाईकोर्ट
  • विधानसभा
  • डिजिटल