पेट्रोल-डीजल खरीदने के नियम बदले, अब पहचान पत्र दिखाने पर ही मिलेगा, SOP में बड़ा बदलाव

Amresh Kushwaha | Mar 31, 2026, 15:22 IST
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मध्यप्रदेश में पेट्रोल-डीजल की बिक्री के लिए प्रशासन ने नई SOP जारी की है। अब कैन में डीजल-पेट्रोल लेने के लिए पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। कृषि कार्य और आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट मिलेगी।

News In Short

  • मध्यप्रदेश सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री की SOP यानी मानक संचालन प्रक्रिया बदल दी है।
  • अब किसी को भी कैन में डीजल या पेट्रोल लेना हो तो पहले पहचान पत्र दिखाना होगा।
  • बैंकअप वाले जनरेटर के लिए कैन में डीजल लेने की अनुमति बैंक और वित्तीय संस्थाओं को दी गई है।
  • किसानों की मशीनें खेतों में खड़ी हैं, जिन्हें पंप तक लाना संभव नहीं, इसलिए कृषि कार्य में राहत दी गई है।
  • पेट्रोल पंप प्रशासन एसोसिएशन ने कलेक्टर से SOP में बदलाव की मांग की थी, जिसके बाद यह बदलाव हुआ।

News In Detail

भोपाल में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्रशासन की नजर पहले से थी। वहीं, हाल ही में पेट्रोल पंपों पर एलपीजी (Liquid Petroleum Gas) खत्म होने की खबर के बाद लोग अपने वाहनों में पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरतने का फैसला किया।



पहले जारी हुई SOP (Standard Operating Procedure) में कहा गया था कि पेट्रोलियम को कैन में बिल्कुल न दिया जाए। लेकिन इसमें कई व्यावहारिक दिक्कतें सामने आईं।



किसानों और आपातकालीन सेवाओं को परेशानी

किसानों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आई। उनकी कृषि मशीनें खेतों में खड़ी थीं। उन्हें पंप तक लाना न तो आसान था, न ही संभव। इसी तरह अस्पताल, सरकारी कार्यालय और आपातकालीन सेवाओं को भी जनरेटर के लिए डीजल की जरूरत होती है।



इन सभी जरूरतों को देखते हुए प्रशासन ने SOP में बदलाव किया। अब कृषि कार्य के लिए किसानों को और आपातकालीन सेवाओं के लिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं व विभागों को राहत दी गई है। उन्हें कैन में डीजल दिया जा सकेगा।



बैंक जैसी संस्थाओं को भी राहत

बैंक और इस जैसी वित्तीय संस्थाएं अपने बैकअप जनरेटर के लिए कैन में डीजल ले सकती हैं। इसके लिए पैन (Permanent Account Number) पर वैध पहचान दिखानी होगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि बैंकिंग सेवाएं बाधित न हों।



खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने भी जारी किए आदेश

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से सोमवार, 30 मार्च को आदेश जारी हुए। इनमें कहा गया कि पेट्रोल पंपों को अपने यहां की 48 घंटे की सीसीटीवी (Closed Circuit Television) रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो यह रिकॉर्डिंग काम आएगी।



इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो लोग कैन में डीजल-पेट्रोल ले जाते हैं, उनकी जानकारी दर्ज करनी होगी।



काली बाजारी रोकना है मकसद

प्रशासन का मुख्य मकसद काली बाजारी रोकना है। अभी यानी फसलों की कटाई और थ्रेशिंग (Threshing) का मौसम चल रहा है। ऐसे में डीजल की मांग अचानक बढ़ गई है।



कुछ लोग इसका फायदा उठाकर डीजल-पेट्रोल को जमा करके ऊंचे दामों पर बेचने की कोशिश कर सकते हैं। प्रशासन इसी पर लगाम लगाना चाहता है।



पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने की थी मांग

पेट्रोल पंप प्रशासन एसोसिएशन की ओर से कलेक्टर से मांग की गई थी। एसोसिएशन ने कहा था कि पुरानी SOP से आम लोगों और किसानों को बहुत परेशानी हो रही है।



इसके बाद प्रशासन ने स्थिति की समीक्षा की और नई SOP तैयार की। नई SOP में सख्ती तो है, लेकिन जरूरतमंदों के लिए राहत का भी इंतजाम किया गया है।



क्या करना होगा आम लोगों को?

यदि कोई व्यक्ति किसी जरूरी काम के लिए कैन में डीजल या पेट्रोल लेना चाहता है तो उसे वैध पहचान पत्र दिखाना होगा। पंप पर उसकी जानकारी दर्ज होगी। बिना पहचान पत्र के कैन में तेल नहीं दिया जाएगा।



यह नियम फिलहाल भोपाल में लागू किया गया है। वहीं, आने वाले समय में इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है।



यह खबर क्यों जरूरी है?

यह खबर आम नागरिकों, किसानों और कारोबारियों सभी के लिए जरूरी है। पेट्रोल-डीजल रोजमर्रा की जरूरत है। जब सरकार इसकी बिक्री के नियम बदलती है तो हर किसी पर असर पड़ता है। खासतौर पर किसानों के लिए यह जानना जरूरी है कि उन्हें कटाई के मौसम में कैन में डीजल के लिए क्या करना होगा। इसके अलावा यह खबर सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रशासन काली बाजारी रोकने की कोशिश कर रहा है, जो डिजिटल और सामाजिक नैतिकता के नजरिए से सही कदम है। कानूनी तौर पर यह नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों से परिचित कराती है।



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