इंदौर में नामांकन के लिए बिछा रेड कार्पेट, 6 विधानसभा के कलेक्टोरेट में और 3 के लिए तहसीलों में जमा होंगे फॉर्म

Rahul Garhwal | Oct 21, 2023, 24:00 IST
इंदौर में नामांकन के लिए बिछा रेड कार्पेट, 6 विधानसभा के कलेक्टोरेट में और 3 के लिए तहसीलों में जमा होंगे फॉर्म
इंदौर में नामांकन के लिए रेड कार्पेट बिछा। 6 विधानसभा के कलेक्टोरेट में और 3 के लिए तहसीलों में फॉर्म जमा होंगे।

संजय गुप्ता, INDORE. मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू हो गई है और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ये प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक जारी होगी। हालांकि बीच में 22 अक्टूबर को रविवार, फिर दशहरा और चौथा शनिवार, रविवार का अवकाश रहेगा। 4 दिन अवकाश के होंगे। इधर नामांकन के लिए कलेक्टोरेट इंदौर पूरी तरह तैयार है और बैरिकेड लगाने के साथ ही प्रत्याशियों के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है। इस बार आयोग की थीम है लोकतंत्र का त्यौहार और उसी हिसाब से इंदौर कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने तैयारी कराई गई है।



6 विधानसभा के नामांकन यहां होंगे बाकी के तहसील में



जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों इंदौर-1, इंदौर-2, इंदौर-3, इंदौर-4, इंदौर-5 और राऊ विधानसभा क्षेत्रों के नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर कार्यालय में लिए जाएंगे। इसके अलावा शेष 3 विधानसभा क्षेत्र देपालपुर, महू और सांवेर के नाम निर्देशन पत्र संबंधित तहसील मुख्यालय पर लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र जमा करते समय रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में केवल 5 व्यक्ति ही मौजूद रह सकते हैं। 100 मीटर की परिधि में केवल 3 वाहनों के प्रवेश की अनुमति रहेगी।



इन दिनों नहीं भरे जाएंगे नामांकन, सीसीटीवी लगे



नाम निर्देशन पत्र 22, 24, 28 और 29 अक्टूबर को अवकाश के दिनों में नहीं भरे जाएंगे। सभी रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में एक आईटी वर्क स्टेशन भी रहेगा। सम्पूर्ण नामांकन प्रकिया की वीडियोग्राफी भी होगी।



सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक है समय



नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को जाएगी। अभ्यर्थी 2 नवम्बर तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान की तारीख 17 नवम्बर है और मतगणना 3 दिसम्बर को होगी।



खर्च सीमा 40 लाख, अलग खाता खुलवाना होगा



विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। निर्वाचन व्यय की सीमा अधिकतम 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए निक्षेप (जमानत) राशि 10 हजार रुपए और अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 हजार रुपए होगी। रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्ति मौजूद रह सकते हैं। इसी तरह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में 100 मीटर के क्षेत्र में केवल 3 वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी।



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ऑनलाइन नामांकन के लिए सुविधा एप पर वैकल्पिक व्यवस्था



कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी के निर्देशों के मुताबिक किसी भी राजनीतिक पार्टी के आवेदकों को चुनाव से संबंधित अनुमति के आवेदन के फॉर्मेट के लिए भटकना ना पड़े। इसके लिए E-गवर्नेंस INDORE की टीम के द्वारा QR कोड तैयार किया गया है। जिसको SCAN करके विभिन्न प्रकार के FORMAT DOWNLOAD किया जा सकते हैं। सभी RO से ये अपेक्षा की गई है कि वे अपने कार्यालय में QR कोड चस्पा कर लें। जिसको SCAN करके सभी प्रकार की चुनाव संबंधी अनुमति के FORMAT DOWNLOAD किए जा सकते हैं। जिससे समय बचेगा और सभी आवेदकों को भी सुविधा रहेगी।



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