राहुल गांधी-कार्तिकेय चौहान मानहानि केस की सुनवाई अब 17 जून को, दोनों पक्षों को जमा करने हैं अतिरिक्त दस्तावेज
News in short
- राहुल गांधी की याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
- दोनों पक्षों ने जरूरी दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा।
- जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।
- हाईकोर्ट ने अगली तारीख 17 जून 2026 तय की।
- मामला 2018 के चुनावी भाषण और मानहानि विवाद से जुड़ा है।
Intro
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े चर्चित मानहानि मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह के विरुद्ध राहुल गांधी की ओर से दायर केस में दोनों पक्षों ने अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 जून तय की।
News in detail
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, लेकिन नहीं हो सकी अंतिम बहस
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में राहुल गांधी और कार्तिकेय सिंह चौहान के बीच चल रहे चर्चित मानहानि केस मामले में गुरुवार 14 मई को सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच में हुई। हालांकि मामले में अंतिम बहस आज भी नहीं हो सकी और कोर्ट को सुनवाई आगे बढ़ानी पड़ी।
दोनों पक्षों ने मांगा अतिरिक्त समय
सुनवाई के दौरान कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज और ऑर्डर शीट अभी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं। उनका कहना था कि न्यायसंगत सुनवाई के लिए इन दस्तावेजों का रिकॉर्ड में होना जरूरी है। वहीं राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी कहा कि वे भी संबंधित दस्तावेज और ऑर्डर्स कोर्ट में पेश करना चाहते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से समय देने का अनुरोध किया।
हाईकोर्ट ने 17 जून की तारीख तय की
दोनों पक्षों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जून 2026 को दोपहर 1 बजे तय की है। अब इस हाईप्रोफाइल राजनीतिक मामले में जून में आगे की बहस होगी। माना जा रहा है कि अगली तारीख पर दस्तावेज रिकॉर्ड में आने के बाद मामले में विस्तृत सुनवाई हो सकती है।
2018 के चुनावी बयान से जुड़ा है मामला
यह पूरा विवाद वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान झाबुआ में आयोजित एक सभा से जुड़ा है। उस दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था। इसी बयान को आधार बनाकर कार्तिकेय चौहान ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। बाद में कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
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