27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में राजेंद्र भारती की याचिका पर 26 मई को सुनवाई

Jitendra Shrivastava | May 08, 2026, 17:23 IST
Photograph: (THESOOTR)
BHOPAL. दतिया विधायक राजेंद्र भारती की हाईकोर्ट याचिका स्वीकार कर ली गई है। कपिल सिब्बल की दलील के बाद अब एफडी हेराफेरी मामले में 26 मई को अगली सुनवाई होगी।

News In Short

  • हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की याचिका स्वीकार की।
  • 26 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई।
  • कपिल सिब्बल ने कोर्ट में रखी भारती की दलील।
  • 27 साल पुराने एफडी फर्जीवाड़े में मिली 3 साल सजा।
  • दतिया सीट रिक्त घोषित, उपचुनाव की संभावना बढ़ी।

News In Detail

दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती (Congress MLA Rajendra Bharti) के एफडी हेराफेरी (FD Fraud) मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने त्वरित सुनवाई की याचिका स्वीकार कर ली है।



वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा। अब 26 मई को अगली सुनवाई होगी। विधायक को 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता (MLA Membership) भी खतरे में पड़ गई है।



हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने राजेंद्र भारती की त्वरित सुनवाई याचिका स्वीकार कर ली है। 4 मई को जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाया गया था।



यह आवेदन 6 मई को कोर्ट के सामने पेश हुआ। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने याचिका को सूचीबद्ध किया। सरकारी वकील द्वारा समय मांगे जाने पर सुनवाई आगे बढ़ी।



26 मई को होगी अगली सुनवाई

पहले इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को तय थी। भारती की ओर से जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका मानी। अब 26 मई को अगली सुनवाई होगी। यह तारीख भारती के लिए बेहद अहम है।



कपिल सिब्बल ने रखी दलील

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Senior Advocate Kapil Sibal) भारती की ओर से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अदालत से जल्द तारीख देने का आग्रह किया। सिब्बल ने मामले की जरूरी परिस्थितियों को अदालत के सामने रखा। उनकी दलील पर हाईकोर्ट ने त्वरित सुनवाई का आदेश दिया।



एफडी हेराफेरी मामले में दोषी

दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती (Congress MLA Rajendra Bharti) को 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले (FD Fraud Case) में दोषी ठहराया गया है। दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें जमानत भी दे दी गई। आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है।



कैसे हुई एफडी में धोखाधड़ी

मामले की शुरुआत 1998 में हुई थी। राजेंद्र भारती की मां सावित्री श्याम ने दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी कराई थी। 1998 से 2001 के बीच भारती उसी बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष थे।



आरोप है कि उन्होंने बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति के साथ मिलकर एफडी की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी। इसके बाद हर साल 1 लाख 35 हजार रुपए ब्याज के रूप में निकाले गए।



भाजपा नेता ने उठाया मामला

मार्च 2011 में बैंक अध्यक्ष बने भाजपा नेता पप्पू पुजारी ने यह मामला सामने लाया। सहकारिता विभाग की जांच में एफडी पर ऑडिट आपत्ति दर्ज हुई। 2012 में भारती ने एफडी की राशि मांगी, लेकिन भुगतान रोक दिया गया। मामला उपभोक्ता फोरम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 2015 में आपराधिक मामला (Criminal Case) दर्ज किया गया।



विधायकी पर संकट गहराया

कानूनी प्रावधान के तहत 2 साल या अधिक की सजा पर विधायकी जा सकती है। भारती को 3 साल की सजा मिली है। विधानसभा ने आदेश जारी कर उनकी सदस्यता खत्म कर दी। दतिया सीट को रिक्त घोषित किया गया है। यदि हाईकोर्ट से सजा पर स्टे मिला तो सदस्यता बच सकती है।



उमंग सिंघार के आरोप

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (Leader of Opposition Umang Singhar) ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक हथियार के रूप में पुराने मामलों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है।



सिंघार ने X पर लिखा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले का भी जिक्र किया। कई अन्य विधायकों के मामलों का हवाला देते हुए सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया।



उपचुनाव की संभावना

यदि भारती की विधानसभा सदस्यता (MLA Membership) स्थायी रूप से समाप्त होती है तो दतिया सीट पर उपचुनाव (By-election) हो सकता है। इस संभावना से क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दल इस सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं। 26 मई की सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं।



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