अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ीं: महू कोर्ट ने चेक बाउंस केस में जारी किया गिरफ्तारी वारंट
महू कोर्ट ने मुंबई पुलिस को दिए गिरफ्तारी के निर्देश
महू निवासी प्रकाश जाजू ने राजपाल यादव के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट फरहान एम. कुरैशी की अदालत में चल रही है। लगातार पेशी पर नहीं आने के कारण कोर्ट ने राजपाल यादव के खिलाफ Arrest Warrant जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई से पहले अभिनेता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।
25 लाख रुपए लेकर नहीं लौटाने का आरोप
फरियादी प्रकाश जाजू के मुताबिक, उन्होंने राजपाल यादव को 25 लाख रुपए दिए थे। इस लेनदेन को लेकर दोनों के बीच लिखित अनुबंध भी हुआ था। तय समय पर रकम लौटाने के लिए राजपाल ने पोस्ट डेटेड चेक दिए थे।
आरोप है कि समय पूरा होने के बाद भी रुपए नहीं लौटाए गए। जाजू ने जब चेक बैंक में जमा किए तो वे बाउंस हो गए। इसके बाद उन्होंने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत महू कोर्ट में केस दर्ज कराया।
पहले जमानती वारंट जारी हुआ, फिर भी नहीं पहुंचे
फरियादी पक्ष के वकील राधेश्याम अग्रवाल के अनुसार, कोर्ट ने पहले राजपाल यादव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद अभिनेता मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए थे। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि तय तारीख पर महू कोर्ट पहुंचकर जमानत करा लेंगे।
हालांकि, राजपाल न तो कोर्ट पहुंचे और न ही उन्होंने जमानत कराई। इसी वजह से अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।
इस मामले में प्रकाश जाजू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अग्रवाल, अधिवक्ता अंकित विक्की परदेशी और अनुराग शर्मा पैरवी कर रहे हैं। जाजू फिल्म इंडस्ट्री में फाइनेंसर रह चुके हैं। वह इससे पहले अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ भी इसी तरह का मामला लगा चुके हैं।
इंदौर में पत्नी के साथ तीन चेक बाउंस केस
इंदौर जिला कोर्ट में भी राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव के खिलाफ तीन Cheque Bounce केस चल रहे हैं। इनमें पांच-पांच लाख रुपए के दो चेक और दस लाख रुपए का एक चेक शामिल है।
ये मामले सुरिंदर सिंह ने दर्ज कराए हैं। न्यायाधीश हर्षवर्धन रावत की अदालत ने 23 दिसंबर को दो मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।
बेटे को सिंगर बनाने के नाम पर रुपए लेने का आरोप
मूल रूप से कश्मीर के रहने वाले सुरिंदर सिंह ने पुलिस को भी शिकायत दी है। उनका आरोप है कि राजपाल यादव ने उनके बेटे को सिंगर बनाने का भरोसा दिलाया था। इसके लिए उन्होंने लाखों रुपए नकद दिए थे।
सुरिंदर सिंह ने अभिनेता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए धारा 420 के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल उनका शिकायती आवेदन पुलिस की जांच में है।
राजपाल के वकील का दावा- 68 लाख रुपए लौटा चुके
इस मामले में राजपाल यादव के वकील संजय चौहान ने अलग पक्ष रखा है। उनका कहना है कि अभिनेता अब तक शिकायतकर्ता को 68 लाख रुपए लौटा चुके हैं। इसके बैंक ट्रांजेक्शन के सबूत भी मौजूद हैं।
वकील के अनुसार, अब केवल 20 से 25 लाख रुपए का भुगतान बाकी है। राजपाल 9 फरवरी को इसी मामले में समझौता करने आने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्हें दिल्ली के मामले में जेल जाना पड़ा।
संजय चौहान का आरोप है कि रकम मिलने के बाद भी शिकायतकर्ता केस वापस नहीं ले रहे हैं। उनके मुताबिक, यह पूरा मामला नकद लेनदेन से जुड़ा है और दूसरे पक्ष के पास कोई लिखित करार नहीं है। उन्होंने इसे राजपाल पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है। वकील का कहना है कि अप्रैल तक पूरा Settlement हो जाएगा।
दिल्ली के मामले में 12 दिन तिहाड़ जेल में रहे
राजपाल यादव अपनी फिल्म अता पता लापता के लिए लिए गए कर्ज के मामले में भी कानूनी कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। कारोबारी माधव गोपाल अग्रवाल से जुड़े इस मामले में वर्ष 2012 के लेनदेन की करीब 9 करोड़ रुपए की रकम नहीं लौटाने का विवाद है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई बार रुपए मांगने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। रकम लौटाने के लिए दिए गए चेक भी बाउंस हो गए।
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था।
राजपाल करीब 12 दिन जेल में रहे। इस दौरान बॉलीवुड के कई कलाकार उनके समर्थन में आए और आर्थिक मदद भी की। हाईकोर्ट ने डेढ़ करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर उन्हें राहत दी। रकम जमा होने के बाद वह बुधवार, 18 फरवरी को जेल से बाहर आए थे।
जमानत पर बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने अपने प्रशंसकों और मदद करने वाले बॉलीवुड कलाकारों का धन्यवाद किया था। हालांकि, महू और इंदौर की अदालतों में चल रहे मामलों के कारण उनकी कानूनी मुश्किलें अभी बनी हुई हैं।