राम मंदिर चढ़ावा चोरी: आरोपियों को 14 दिन की जेल, वकीलों ने किया केस लड़ने से इनकार

Sanjay Dhiman | Jun 29, 2026, 20:45 IST
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट ने आठ आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अयोध्या के वकीलों ने केस न लड़ने का फैसला किया। ट्रस्ट की बैठक अब 6 जुलाई को होगी।

समझें क्या है पूरा मामला

  • राम मंदिर चोरी में 8 आरोपी 14 दिन की जेल भेजे गए
  • अयोध्या के वकीलों ने चढ़ावा चोरी का केस लड़ने से किया इनकार
  • राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक अब 11 की जगह 6 जुलाई को
  • एसबीआई पहुंची एसआईटी टीम, आरोपियों के बैंक खाते खंगाले
  • चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से लंबी पूछताछ हुई

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले ने नया मोड़ ले लिया है। कोर्ट ने सभी आठ आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। तब तक सभी आरोपी जेल में ही रहेंगे। इधर अयोध्या के वकीलों ने केस न लड़ने का फैसला किया। ट्रस्ट की बैठक अब 6 जुलाई को होगी।



कोर्ट ने भेजा 14 दिन के लिए जेल

पुलिस ने सोमवार को सभी आठ आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इस बार पुलिस ने रिमांड की मांग नहीं की। इसके बाद कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस की जांच अभी जारी है।



ट्रस्ट की बैठक अब 6 जुलाई को

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 11 जुलाई को होनी थी। अब यह बैठक 5 दिन पहले 6 जुलाई को होगी। सूत्रों के अनुसार बैठक अयोध्या में ही रखी गई है। यह मणि रामदास जी की छावनी की जगह कारसेवक पुरम में हो सकती है। दिन और जगह बदलने की वजह अभी सामने नहीं आई है।



पूर्व पदाधिकारियों से पूछताछ

पुलिस ने ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों से लंबी पूछताछ की है। इनमें चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव शामिल हैं। तीनों के बयान भी विधिवत दर्ज किए गए। पूछताछ खत्म होने के बाद चंपत राय दिल्ली चले गए।


ध्यान रहे कि एफआईआर में चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा जैसे बड़े पदाधिकारियों का नाम नहीं है।



वकीलों का बड़ा फैसला

इस बीच अयोध्या के वकीलों ने एक बड़ी बैठक की। उन्होंने तय किया कि वे चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे। वकीलों ने चंपत राय, गोपाल राव और डॉ. अनिल मिश्रा से अयोध्या छोड़ने की मांग भी की है। साथ ही चेतावनी दी कि न छोड़ने पर आंदोलन होगा।



मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वकील अनूप अवस्थी ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका लगाई थी। कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि इतनी जल्दी क्या है। अब यह मामला छुट्टियों के बाद ही सुना जाएगा।



SBI में बैंक खाते खंगाले

पुलिस सोमवार सुबह साढ़े 10 बजे एसबीआई (SBI – State Bank of India) की अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची। यहां जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगाले गए। 7 आरोपियों के खाते इसी ब्रांच में हैं। पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट भी ले लिए हैं।



अब यह पता लगाया जाएगा कि मंदिर में नौकरी के बाद उनके खातों में कितना पैसा आया। पुलिस ने बैंक के 2 कर्मचारियों को भी नोटिस दिया है।



कब क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन

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आरोपियों के घर मिले सुराग

28 जून को पुलिस की 8 टीमों ने आरोपियों के घरों पर एक साथ छापे मारे थे। चंपत राय के करीबी टिन्नू के घर से कई कागजात मिले। निवेश और खरीद से जुड़े दस्तावेज, आभूषण और नकदी भी बरामद हुई। एक अन्य आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर से एक डायरी मिली। पुलिस का मानना है कि इस डायरी से बड़े सुराग मिल सकते हैं।



सेवा समिति ने जताई नाराजगी

श्रीराम जन्मभूमि सेवा समिति ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। समिति ने कहा कि वह इस घटना से बेहद व्यथित है। समिति का आरोप है कि चढ़ावे की गणना में लगे लोगों ने लूट की है। दशकों पुरानी कई धार्मिक परंपराएं अब पूर्ववत नहीं हो पा रही हैं।



समिति का कहना है कि ट्रस्ट से उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। समिति 30 जून को अयोध्या के अरुंधती भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसमें सभापति महंत धर्मदास और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। ध्यान रहे कि सेवा समिति और मंदिर ट्रस्ट दोनों अलग संस्थाएं हैं।



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