MP में 9वीं में प्रवेश के लिए आयु सीमा में मिली छूट, अब 13 साल वाला बंधन नहीं

Dolly patil | Jul 09, 2024, 17:50 IST
ौ43ीा
MP सरकार ने 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है। यह छूट केवल 2024-25 के शैक्षणिक सत्र के लिए ही लागू होगी।

Bhopal. राज्य सरकार ने 2024-25 के शैक्षणिक सत्र के लिए 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम 13 वर्ष की आयु सीमा को शिथिल (relaxed) कर दिया है।इसका मतलब है कि 13 साल से कम उम्र के छात्र भी अब 9वीं कक्षा में प्रवेश आसानी से प्रवेश लें सकेंगे।हालांकिआयु सीमा में छूटपाने के लिए छात्रों कोनिर्धारित पात्रता मानदंडको पूरा करना होगा।आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद बच्चों के स्कूल में एडमिशन को लेकर उम्र संबंधी कुछ नियम लागू किए गए थे। इसके मुताबिक, अब 5 साल से कम उम्र के बच्चे-बच्ची का कक्षा 1 में एडमिशन नहीं हो सकता है।इस नियम के लागू होने का मतलब ये निकला है कि 13 साल से कम उम्र का बच्चा-बच्ची का एडमिशन कक्षा 9 में नहीं हो सकता। इस नियम से एमपी के हजारों 8वीं पास बच्चे 9वीं में एडमिशन से वंचित हो रहे थे।अब इस नियम को बदल दिया गया। हालांकि ये नियम केवल मध्यप्रदेश के छात्रों के लिए ही लागू हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में 5 महीने की रियायत दी गई है।



विभाग ने जारी किया नया आदेश

स्कूल शिक्षा विभाग उप सचिव ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा एक में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र 5 प्लस निर्धारित की हैै। यह आदेश केवल शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए न्यूनतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की गई है।



9th students order MP


इस योजना के लाभ

  • यह योजना उन छात्रों के लिए फायदेमंद होगी जो 13 साल की उम्र से पहले 8वीं कक्षा पास कर चुके हैं।
  • इससे उन छात्रों को शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी जो अपनी उम्र के हिसाब से थोड़े पिछड़े हुए हैं।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें



Tags:
  • स्कूल शिक्षा विभाग
  • मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग
  • एमपी स्कूल शिक्षा विभाग
  • राज्य सरकार