रिटायर्ड IAS मोहम्मद सुलेमान, IAS तरूण राठी को हाईकोर्ट अवमानना में दो माह का कारावास
हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने एक रिटायर्ड और एक मौजूदा आईएएस को जेल की सजा सुनाई है। ये सजा कोर्ट के आदेश का समय पर पालन नहीं करने के चलते सुनाई गई है।
रिटायर्ड आईएएस, तत्कालीन एसीएस (हेल्थ) मोहम्मद सुलेमान, तत्कालीन कमिश्नर (हेल्थ) तरूण राठी, तत्कालीन उज्जैन ज्वाइंट डायरेक्टर (हेल्थ) डॉक्टर डीके तिवारी और सीएमएचओ मंदसौर गोविंद चौहान को भी सजा सुनाई गई है। हालांकि, इस आदेश को तीन सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित रखा जाएगा।
हाईकोर्ट जस्टिस ने यह कहा
याचिकाकर्ता अशोक कुमार पेडियार की याचिका पर जस्टिस प्रणय वर्मा ने यह आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि याचिका को 22वीं बार सूचीबद्ध किया गया है और अभी तक आदेश का पालन नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने 6 फरवरी को अनिवार्य आदेश भी दिया था। इसके चलते उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया जाता है। इसमें प्रतिवादियों को दो महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है। हालांकि, इस आदेश को तीन सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित रखा जाएगा।
यह है मामला
जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता की सेवा को लेकर मामला था। इसमें नियमित करने और इसके लाभ देने के आदेश हुए। लेकिन इसमें शासन पक्ष लगातार समय मांगता रहा। आखिरकार हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आदेश तो किए लेकिन शासन ने केवल नियमित किया और अन्य लाभ नहीं दिए। इसके लिए 6 फऱवरी को हाईकोर्ट ने फिर आदेश दिए। लेकिन जब इसका भी पालन नहीं हुआ और शासन ने इसके लिए फिर समय मांगा तो हाईकोर्ट ने कहा कि 22वीं बार केस लिस्ट हो रहा है और पक्षकार अवमानना के दोषी पाए जाते हैं।
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