भगवान राम को काल्पनिक बताकर धर्मांतरण कराने वाले रोशन-एल्वीन को सजा
Sanjay Gupta | Dec 10, 2024, 22:46 IST
Roshan Alvin converted
जिला कोर्ट ने दो आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई है। दस साल पुरान् केस में न्यायाधीश बिंदिया पाठक ने आरोपियों पर लालच देकर धर्मांतरण की कोशिश का आरोपी माना और उन्हें एक-एक साल की सजा और 5000 रुपए का अथर्दंड लगाया।
INDORE. धर्मांतरण के मामले में जिला कोर्ट ने दो आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई है। दस साल पुरान् केस में न्यायाधीश बिंदिया पाठक ने आरोपियों पर लालच देकर धर्मांतरण की कोशिश का आरोपी माना और उन्हें एक-एक साल की सजा और 5000 रुपए का अथर्दंड लगाया।
यह है मामला
कोर्ट ने यह पाया
फरियादी की ओर से एडीपीओ ज्योति तोमर ने पक्ष रखा और कहा कि यह मप्र धार्मिक स्वतंत्रता एक्ट 1968 का उल्लंघन है। वहीं आरोपियों की ओर से तर्क रखे गए कि गलत केस है, फरियादी तो आरोपियो की नाम से पहचान नहीं कर पाया। इस पर कोर्ट ने कहा कि दस साल बाद पहचान करा रहे हैं, ऐसे में मुश्किल होना स्वाभाविक है। लेकिन आरोपियों ने एक्ट का उल्लंघन किया है और आरोप साबित होते हैं।
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