निजी स्कूलों में MP RTE Admissions 2026 की आखिरी डेट बढ़ी, 25 अप्रैल तक करें अप्लाई
MP School Admission Rules.मध्यप्रदेश के अभिभावकों के लिए RTE(Right To Education) एडमिशन को लेकर बड़ी खबर है। निजी स्कूलों में मुफ्त एडमिशन की आखिरी तारीख अब बढ़ा दी गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में नए आदेश जारी किए हैं।
लॉटरी में चुने गए बच्चे अब 25 अप्रैल तक दाखिला ले सकेंगे। पहले स्कूल में रिपोर्ट करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल थी। कई लोग तकनीकी दिक्कतों की वजह से फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे। अभिभावक स्कूलों में जाकर एडमिशन की प्रक्रिया तुरंत पूरी कर सकते हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत यह मौका हाथ से न जाने दें।
आरटीई एडमिशन 2026: लास्ट में बढ़ाने का मुख्य कारण
राज्य शिक्षा केंद्र ने बच्चों के एडमिशन (school admission) के लिए बड़ा फैसला लिया है। आरटीई एडमिशन लॉटरी के तहत स्कूलों में अब एडमिशन आसान होगा। कई माता-पिता समय पर अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा सके थे। कुछ लोगों के पास जरूरी कागजात भी तैयार नहीं थे।
बच्चों के भविष्य को देखते हुए विभाग ने समय बढ़ा दिया है। अब अभिभावकों को 10 दिनों का अतिरिक्त समय मिलेगा। एडमिशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दी गई है। संचालक हरजिंदर सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। अब आप आराम से अपने जरूरी डाक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं।
आरटीई एडमिशन 2026: जरूरी तारीखें
| विवरण (Description) | पुरानी तिथि (Old Date) | नई अंतिम तिथि (New Last Date) |
| एडमिशन की आखिरी डेट | 15 अप्रैल 2026 | 25 अप्रैल 2026 |
| ऑनलाइन लॉटरी परिणाम | 02 अप्रैल 2026 | - |
| शिकायत निवारण अवधि | - | 25 अप्रैल तक |
एडमिशन से मना करने पर होगी कार्रवाई
राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई निजी स्कूल (Private School) लॉटरी में आवंटित बच्चे को एडमिशन देने से मना करता है, तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- बीआरसी और डीपीसी की भूमिका: यदि किसी अभिभावक को स्कूल स्तर पर परेशानी आती है, तो वे तत्काल अपने ब्लॉक संसाधन केंद्र (BRC) या जिला परियोजना समन्वयक (DPC) कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- नियमों का पालन: अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल जांच करें और सुनिश्चित करें कि बच्चे का एडमिशन कानून के अनुसार संपन्न हो। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता तक रद्द की जा सकती है।
जरुरी डाक्यूमेंट
- आवंटित स्कूल का आवंटन पत्र (Allocation Letter)।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (वंचित समूह के लिए)।
- आय प्रमाण पत्र (कमजोर वर्ग के लिए)।
- निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड।
- समग्र आईडी (Samagra ID)।
आरटीई के तहत एडमिशन की प्रक्रिया क्या है?
आरटीई के तहत चयनित बच्चों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। MP News
- आवंटन पत्र डाउनलोड करना: सबसे पहले पोर्टल से अपना आवंटन पत्र (Allotment Letter) डाउनलोड करें।
- स्कूल में उपस्थिति: आवंटित स्कूल में अपने सभी मूल डाक्यूमेंट (Original Documents) के साथ उपस्थित हों।
- डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन: स्कूल प्रबंधन और संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा।
- एडमिशन की पुष्टि: वेरिफिकेशन के बाद पोर्टल पर मोबाइल ऐप के माध्यम से आपकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जिससे एडमिशन की पुष्टि होगी।
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