बिल्डर मुकेश और अभिषेक झंवेरी की सिल्वर स्प्रिंग के खिलाफ टीएंडसीपी ने दिए आदेश, खाली करो पार्किंग की जगह

Sanjay Gupta | Sept 23, 2024, 13:45 IST
बिल्डर मुकेश और अभिषेक झंवेरी
बिल्डर मुकेश और अभिषेक झंवेरी के खिलाफ सिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप में अवैध निर्माण के आरोपों के चलते टीएंडसीपी ने कार्रवाई का आदेश दिया है। रहवासी संघ की शिकायतों के बाद जिला कोर्ट ने भी केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

बिल्डर मुकेश झंवेरी और उनके बेटे अभिषेक झंवेरी की टाउनशिप सिल्वर स्प्रिंग के खिलाफ डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने आदेश जारी किया है। इससे बिल्डर झंवेरी पिता-पुत्र मुश्किल में आ गए हैं। रहवासी लंबे समय से बिल्डर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही में जिला कोर्ट ने भी इनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे।



यह है इनके खिलाफ टीएंडसीपी में शिकायत

रहवासी संघ ने सिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप फेस वन ग्राम नायता मुंडला एबी रोड को लेकर लंबे समय से शिकायत कर रहा है। आरोप है कि इन्होंने यहां ए से ई तक ब्लॉक आवासीय बनाए हैं। इसमें ए व बी ब्लाक की पार्किंग में 6 दुकान बनाकर बेच दी। साथ ही बेसमेंट में भी 18 दुकान बनाकर गोदाम बना दिए। इसके अलावा सिगेरट, किराना, दुकान, मादक पदार्थ बिक्री, पेंट और वार्निश जैसी दुकानें, गोदाम संचालित की जाती हैं।



रहवासियों ने यह शिकायत टीएंडसीपी, नगर निगम, जिला प्रशासन सहित सभी जगह की थी, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो रहवासी संघ ने हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने सभी पक्ष सुनकर टीएंडसीपी डायरेक्टर को मामले को निराकृत करने के आदेश दिए हैं।



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इधर टीएंडसीपी ने दिए हटाने के आदेश

टीएंडसीपी डायरेक्टर श्रीकांत बनोठ ने सुनवाई के बाद पाया कि यहां पर अवैध दुकान संचालित हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगमायुक्त को टीएडंसीपी से तय अभिन्यास के आधार पर भवन अनुज्ञा की जांच कर अवैधानिक व अनधिकृत निर्माण को हटाने की कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही टीएंडसीपी संयुक्त संचालक को नगर व ग्राम निवेश एक्ट 1973 की धारा 36 व 37 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए। बता दें कि यह कॉलोनी 55 हेक्टेयर में बसी है।



इसले पहले जिला कोर्ट ने यह दिए थे आदेश

इससे पहले शहर के जाने-माने बिल्डर मुकेश झंवेरी और उनके पुत्र अभिषेक झंवेरी के खिलाफ जिला कोर्ट ने छह गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। सिल्वर स्प्रिंग के बिल्डर झंवेरी के साथ ही 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश हुए थे।



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रहवासी संघर्ष समिति ने दायर किया था परिवाद

सिल्वर स्प्रिंग फेज 2 के रहवासियों ने आलोक जैन पिता सुदेश जैन के माध्यम से अधिवक्ता राजेश जोशी के जरिए एक परिवाद धारा 452, 323, 352, 506, 341, 294, 34 और 120बी के अंतर्गत प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश राहुल डोंगरे की कोर्ट ने 31 जुलाई 2024 को हीरालाल जोशी, सुबोध गुप्ता, अभय कटारे, विकास मल्होत्रा, सत्यम राठौर, ऋषभ विश्वकर्मा, परमजीत सिंह, जितेंद्र सिंह सोलंकी समेत बिल्डर पिता-पुत्र मुकेश झंवेरी और अभिषेक झंवेरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने के आदेश दिए।



अधिवक्ता जोशी ने बताया कि परिवादी आलोक जैन समेत आधा दर्जन रहवासियों के बयान दर्ज करवाए गए थे। इन बयानों, वीडियो और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आपराधिक धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने के आदेश किए हैं।



गुंडों को भेजकर बैठक में बिल्डर ने कराया था हंगामा

रसूखदार बिल्डर है झंवेरी

सिल्वर स्प्रिंग्स के बिल्डर पिता-पुत्र मुकेश और अभिषेक झंवेरी रसूखदार होने के साथ साथ राजनीतिक पैठ रखने वाले बिल्डर है। यही वजह है कि सैकड़ों शिकायतें होने के बावजूद इनके खिलाफ आज दिनांक तक पुलिस ने कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया है। रहवासी क्षेत्र में जहां एक ओर बिल्डर ने मनमानी करते हुए शराब परोसने के क्लब शुरू किए। बिल्डिंग की छतों पर मोबाइल टावर लगवा दिए। नाले की जमीनों पर कब्जा करके प्लॉट बेच दिए और बेसमेंट में सुपर मार्केट भी बनवा रखे हैं। बाईपास रोड की सबसे बड़ी बसाहट वाली इस टाउनशिप में बिल्डर डेवलपर एम झंवेरी समूह ने निर्माण के बाद भी बलपूर्वक अवैध अधिपत्य बनाए रखा है ।



कॉलोनी बनने के बाद भी कब्जा झंवेरी का ही

आलोक जैन ने बताया कि घोषित एकीकृत टाउनशिप के अनेक हिस्सों में बांटकर बिल्डर ने रहवासियों के साझा हित की सैकड़ों करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है। उपभोक्ता आयोग, उच्च न्यायालय व रेरा सहित हर संभव मंच पर शिकायतें परिवाद दर्ज किए गए हैं। इस कारण बिल्डर पिता पुत्र मुकेश झंवेरी व अभिषेक झंवेरी द्वारा प्रायोजित कुछ रहवासियों व बाहरी गुंडों के माध्यम से 31 जुलाई 22 को रहवासियों की आमसभा में आलोक जैन व अन्य पर हमला कराया गया।



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