एमपी में वनरक्षक की हत्या पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, 13 अप्रैल को होगी सुनवाई
News In Short
- सुप्रीम कोर्ट ने चंबल में वनरक्षक की हत्या पर खुद संज्ञान लिया है।
- जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच सुनवाई करेगी।
- प्रशासन ने मुरैना में एक करोड़ 63 लाख रुपए की अवैध रेत नष्ट की है।
- इस मामले में भाजपा नेता को भी आरोपी बनाया गया है।
News In Detail
सुप्रीम कोर्ट ने मुरैना के चंबल अभयारण्य (राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मुरैना) में हो रहे अवैध रेत खनन और उससे जुड़ी हिंसा पर सख्ती दिखाई है। हाल ही में वनरक्षक हरिकेश गुर्जर की ड्यूटी के दौरान ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या हुई थी।
इस मामले में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने खुद संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को तय की है।
अवैध खनन को रोकने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 09 अप्रैल को चंबल सेंचुरी में अवैध रेत खनन से जुड़े मामले में न्याय मित्र रूपाली सैमुअल ने फॉरेस्ट गार्ड की हत्या का मामला उठाया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए जल्दी सुनवाई तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े और व्यापक निर्देश जारी करेगा।
एक करोड़ के ज्यादा की अवैध रेत
मुरैना में वन आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचलने के अगले दिन प्रशासन ने काम करना शुरू कर दिया। एक करोड़ 63 लाख रुपए की आठ हजार 195 ट्रॉली अवैध रेत को नष्ट कर दिया गया। संयुक्त टीम की छापेमारी के बाद रेत माफिया भूमिगत हो गए।
वन आरक्षक हरिकेश को शहीद का दर्जा
वहीं मुरैना शहर के बैरियर चौराहे पर होने वाली अवैध रेत मंडी गुरुवार को पूरी तरह खाली रही। वन विभाग ने वन आरक्षक हरिकेश गुर्जर को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए प्रशासन को पत्र लिखा है।
इन्हें बनाया आरोपी
अंबाह पुलिस ने ट्रैक्टर चालक विनोद कोरी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं वन विभाग ने अवैध रेत परिवहन के मामले में ट्रैक्टर के मालिक को आरोपी बना दिया है।
इसके अलावा भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पवन तोमर और युवा मोर्चा के मंडल मंत्री सोनू चौहान को भी आरोपी बनाया गया है।
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