ट्विशा शर्मा मर्डर केस: आरोपी पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
News In Short
- समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका MCRC 24352/2026 हाईकोर्ट में लिस्ट
- शुक्रवार 22 मई को जस्टिस अविनेंद्र कुमार सिंह की बेंच में सुनवाई
- 24 अप्रैल को 6 हफ्ते की गर्भवती थी ट्विशा शर्मा
- आरोपी पक्ष ने कोर्ट में मेडिकल रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन दस्तावेज लगाए
- पीड़ित परिवार ने आरोपी को राहत नहीं देने और गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग की
News in detail
भोपाल की ट्विशा शर्मा मर्डर मिस्ट्री में आरोपी पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर 22 मई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर खंडपीठ में सुनवाई होगी। जस्टिस अविनेंद्र कुमार सिंह की सिंगल बेंच में मामला 24 नंबर पर सूचीबद्ध है। आरोपी पक्ष ने कोर्ट में प्रेगनेंसी रिपोर्ट, बैंक ट्रांजैक्शन और मेडिकल दस्तावेज पेश किए हैं।
कल होगी समर्थ सिंह की सुनवाई
भोपाल की बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मर्डर मिस्ट्री में अब कानूनी लड़ाई अब हाईकोर्ट पहुंच गई है। मामले के आरोपी पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार 22 मई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है। याचिका क्रमांक MCRC 24352/2026 को जस्टिस अविनेंद्र कुमार सिंह की सिंगल बेंच के समक्ष लगाया गया है। हाईकोर्ट की कॉज लिस्ट में यह मामला 24 नंबर पर दर्ज है, जिससे पूरे मामले को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है।
मामला पहुंचा हाईकोर्ट
समर्थ सिंह इससे पहले भोपाल की जिला अदालत में अग्रिम जमानत की मांग कर चुका था। लेकिन वहां उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। अधीनस्थ अदालत ने कहा था कि शादी के कुछ महीनों में हुई मौत और प्रारंभिक जांच को देखते हुए आरोपी को तुरंत राहत नहीं दी जा सकती। इसके बाद समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में बीएनएसएस की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया। शुक्रवार की सुनवाई इस हाई-प्रोफाइल मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
आरोपी पक्ष ने कोर्ट में रखी अपनी पूरी कहानी
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में समर्थ सिंह ने खुद को निर्दोष बताया है। उसने कहा कि उसकी पत्नी ट्विशा शर्मा मानसिक तनाव, ड्रग्स की लत और गर्भपात के बाद अपराधबोध से जूझ रही थीं। याचिका में कहा गया कि ट्विशा के व्यवहार में अचानक बदलाव, चिड़चिड़ापन और विड्रॉल सिंप्टम दिखाई देते थे।
उसे विभिन्न डॉक्टरों और काउंसलर्स के पास ले जाया गया। आरोपी पक्ष ने कोर्ट में मृतका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट, मेडिकल काउंसलिंग रिकॉर्ड, ट्रैवल और कैंसिल टिकट पेश किए। समर्थ सिंह ने मृतका के यूपीआई अकाउंट में किए गए लगभग 5 लाख रुपये के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी जमा किए। आरोपी का दावा है कि ये भुगतान यह साबित करते हैं कि दहेज प्रताड़ना और पैसों की मांग के आरोप झूठे हैं।
घटना वाले दिन का भी किया गया जिक्र
याचिका में घटना वाले दिन का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 12 मई को ट्विशा पहले ब्यूटी पार्लर गई थीं। बाद में वे शाम को समर्थ सिंह के साथ ईको पार्क भी गई थीं। रात में उनकी मां का फोन आने पर परिवार को स्थिति की जानकारी हुई। आरोपी पक्ष ने कहा कि जब परिवार के सदस्य ऊपर पहुंचे, तो ट्विशा छत पर एक्सरसाइज बैंड के सहारे लटकी मिलीं। उन्हें तुरंत नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।
30 अप्रैल को 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी ट्विशा
इस मामले में आरोपी पक्ष ने मृतका की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार 30 अप्रैल 2026 को ट्विशा 6 हफ्ते और 2 दिन की गर्भवती थीं। 17 अप्रैल 2026 की प्रेगनेंसी रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि यह उनकी पहली प्रेगनेंसी थी। रिपोर्ट में OBS हिस्ट्री P0+0 ML:5 लिखा गया है।
पीड़ित परिवार ने भी कोर्ट में रखा विरोध
पीड़ित परिवार ने जबलपुर हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल कर आरोपी समर्थ सिंह को अग्रिम जमानत न देने की मांग की है। परिवार का कहना है कि यदि आरोपी को राहत दी जाती है, तो मामले की निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। साथ ही ट्विशा शर्मा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की भी मांग दोहराई गई है। पीड़ित पक्ष इस मामले को गंभीर दहेज प्रताड़ना और संदिग्ध मौत का मामला बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है।
पूरे प्रदेश की नजर हाईकोर्ट पर
ट्विशा शर्मा मर्डर केस पहले से ही प्रदेश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल है। सोशल मीडिया और कानूनी गलियारों में इस मामले पर लगातार बहस चल रही है। ऐसे में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। अब यह देखना होगा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर क्या फैसला देता है।
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