Vehicle Insurance : गाड़ी का नहीं है इंश्योरेंस तो फौरन करवाएं, वरना देना होगा 5 हजार तक का फाइन
नियम-कानून को ठेंगा दिखाकर वाहन चलाने वालों के लिए एक खास खबर है। दरअसल अब पुलिस मुख्यालय ऐसे लोगों के लिए परिवहन विभाग के साथ मिलकर कड़ी व्यवस्था करने जा रहे हैं।
अब अगर वाहन का बीमा नहीं है तो भी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ( आईटीएमएस ) से चालान कट जाएगा।
जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के सात शहरों में आईटीएमएस है जहां यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
इनमेंइंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर और सतना भी शामिल हैं।
कब शुरू होगी व्यवस्था
आपको बता दें कि इंदौर में पुलिस और बाकी शहरों में स्मार्ट सिटी की ओर से कैमरे लगाए गए हैं।
इसी के साथ पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि एक-दो माह में यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी।
जानकारी के मुताबिक इसमें आइटीएमएस के माध्यम से वाहनों का नंबर लेकर एम-परिवहन पोर्टल में जांचा जाएगा कि वाहन का बीमा है या नहीं। इसी आधार पर आइटीएमएस से चालान जारी हो जाएगा।
अभी बिना हेलमेट, तीन सवारी और गलत दिशा में या रेड सिग्नल तोड़ने पर ही कार्रवाई की जाती है।
कितना लगेगा चार्ज
इंश्योरेंस नहीं होने पर दोपहिया वाहनों पर एक हजार, कार-जीप आदि पर तीन हजार और बड़े वाहनों पर पांच हजार रुपए अर्थदंड का प्रावधान है।
पुलिस सड़क पर वाहनों की जांच के दौरान अधिकतर उन्हीं वाहन मालिकों पर अर्थदंड लगाती है, जो हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगाते।
इसके बाद कभी-कभी तीन सवारी के चलते कार्रवाई की जाती है। हालांकि इंश्योरेंस की जांच सामान्य तौर पर वाहनों की तभी की जाती है जब वह दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
इस व्यवस्था से चोरी के वाहनों को पकड़ना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि कागजात पूरा नहीं होने के कारण ऐसे वाहनों का बीमा नहीं होता है। अतिरिक्त पंजीयन खत्म होने के बाद भी चल रहे वाहनों को पकड़ा जा सकेगा।
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