अब वाहन लोन पूरा होने पर BANK ही हटाएंगे हाइपोथिकेशन, RTO नहीं जाना होगा
इंदौर और मध्यप्रदेश सहित 17 राज्यों के वाहन मालिकों को अब लोन पूरा होने के बाद हाइपोथिकेशन हटाने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत जिस बैंक या कंपनी से लोन लिया गया था। वहीं, सीधे वाहन पोर्टल से हाइपोथिकेशन हटा देगी। इससे वाहन चालकों को होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी।
यह है नई व्यवस्था
नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन मालिकों को न तो फॉर्म भरने की जरूरत होगी और न ही एनओसी लेकर आरटीओ में दस्तावेज जमा करने होंगे। लोन पूरा होने पर हाइपोथिकेशन हटने का अपडेट सीधे वाहन मालिक को मिल जाएगा। इसके बाद ई-रजिस्ट्रेशन कार्ड एम परिवहन ऐप और डिजी लॉकर पर उपलब्ध रहेगा, जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा। यदि किसी को फिजिकल कार्ड चाहिए तो परिवहन विभाग में डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन करना होगा।
यहां पर लागू कर दी योजना
अभी तक ऐसी थी प्रक्रिया
अब तक की प्रक्रिया में वाहन मालिकों को लोन पूरा होने के बाद बैंक से एनओसी लेना पड़ता था, फिर आरटीओ में फॉर्म-35 और पुराना आरसी जमा करना पड़ता था। उसके बाद नया रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होता था।
किश्त नहीं भरने वाले होंगे परेशान
जिन लोगों के वाहन ईएमआई न भरने पर सीज हो जाते थे, उनके लिए यह नई व्यवस्था परेशानी का कारण बन सकती है। अब कंपनियां सीधे हाइपोथिकेशन हटाकर वाहन बेच सकती हैं।
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अब मैसेज भी आने लगे
इंदौर में कई वाहन मालिकों को हाइपोथिकेशन हटने के ऑनलाइन मैसेज आने लगे हैं। कई लोगों ने बैंक से एनओसी लेकर आरटीओ में आवेदन भी किया था, लेकिन अब जानकारी लगने पर उन्होंने अपनी फाइलें वापस ले ली हैं।
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