वोटर लिस्ट में गलती का है डर? तो जानें कब और कैसे होगा सुधार
समझें क्या है पूरा मामला...
- देश भर में SIR का तीसरा फेज चल रहा है।
- कई लोगों को डर है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है।
- नाम, पता, लिंग या स्पेलिंग की गलती 17 अगस्त के बाद ही ठीक होगी।
- इसी दिन ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी।
- इसके बाद ही सुधार का काम शुरू हो पाएगा।
अगर आपने भी वोटर लिस्ट में अपनी जानकारी को लेकर चिंता पाल रखी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया और तारीखें साफ कर दी हैं। नीचे पूरी जानकारी आसान भाषा में दी गई है।
कब आएगी ड्राफ्ट लिस्ट
चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना समेत कई राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूची 17 अगस्त को जारी होगी।
चूंकि एसआईआरकी यह प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, इसलिए मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मतदाता भी इसी शेड्यूल के दायरे में आएंगे।
ड्राफ्ट लिस्ट जारी होते ही आप उसमें अपना नाम और जानकारी चेक कर सकेंगे। अगर कोई गड़बड़ी दिखे, तो उसे सुधारने का पूरा मौका मिलेगा।
आपत्ति दर्ज करने की तारीख
अगर ड्राफ्ट सूची में कोई गड़बड़ी मिलती है, या आपको कोई आपत्ति दर्ज करानी है, तो इसके लिए एक महीने का समय मिलेगा। यह प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होकर 16 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान आप अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
वहीं अगर चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया से जुड़ी कोई शिकायत मिलती है, तो उसका निपटारा 17 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। यानी शिकायतों की सुनवाई का दायरा काफी लंबा रखा गया है।
फाइनल लिस्ट कब आएगी
पूरी प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 19 अक्टूबर को जारी होगी। यही वह सूची होगी जिसके आधार पर आगे मतदान की तैयारी होगी। इसलिए ड्राफ्ट लिस्ट में अपनी जानकारी समय रहते जांच लेना जरूरी है।
नाम, पता सुधारने का तरीका
वोटर लिस्ट में कोई भी सुधार या बदलाव दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका ऑफलाइन है, जिसमें आपको अपने बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर के पास जाना होगा। दूसरा तरीका ऑनलाइन है, जिसके लिए फॉर्म-6 भरना पड़ता है।
दोनों ही तरीके पूरी तरह मान्य हैं। आप अपनी सुविधा के मुताबिक कोई भी विकल्प चुन सकते हैं।
फॉर्म 6, 7, 8 का मतलब
वोटर लिस्ट से जुड़े सुधार के लिए तीन अलग-अलग फॉर्म तय किए गए हैं।
फॉर्म 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए होता है। फॉर्म 7 किसी अपात्र व्यक्ति या मृत मतदाता का नाम सूची से हटाने के लिए भरा जाता है।
वहीं फॉर्म 8 उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी मौजूदा जानकारी जैसे नाम, पता, फोटो या मोबाइल नंबर में बदलाव कराना है।
ऑनलाइन सुधार कैसे करें
17 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद आप घर बैठे ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए वोटर्स हेल्पलाइन पोर्टल पर जाना होगा।
पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद फॉर्म 8 चुनें। यहां आप अपनी जानकारी आसानी से सुधार सकते हैं। पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनट में पूरी हो जाती है।
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