राजस्थान सरकार की फव्वारा संयंत्र योजना से किसानों को 75% अनुदान और बेहतर सिंचाई का लाभ

Jageshwar prasad | Sept 26, 2026, 14:19 IST
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राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए फव्वारा संयंत्र योजना शुरू की है जो सिंचाई में दक्षता बढ़ाती है। इस योजना के तहत किसानों को उनके निवेश पर 75 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को विशेष शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और किसानों के लिए सुलभ है।

राजस्थान में पानी की कमी और गिरते भूजल स्तर के चलते किसानों के लिए सिंचाई एक बड़ी चुनौती बन गई है। पारंपरिक सिंचाई विधियों में पानी की 25-40 प्रतिशत दक्षता ही होती है, जिससे बहुतायत पानी बर्बाद हो जाता है।



इसी समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार फव्वारा संयंत्र (Sprinkler System) योजना चला रही है, जिसके तहत किसानों को 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। इस योजना से सिंचाई जल उपयोग की दक्षता 70-75 प्रतिशत तक बढ़ जाती है, जिससे कम पानी में अधिक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन संभव होता है।



फव्वारा संयंत्र योजना से जुड़े सभी सवालों के जवाब

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों द्वारा सिंचाई जल उपयोग की 25-40 प्रतिशत दक्षता को प्रभावी रूप से बढ़ाकर 70-75 प्रतिशत तक करना है। इसके कुशलतम उपयोग द्वारा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में वृद्धि करना इसका लक्ष्य है।



किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान मिलता है?

अनुदान दो श्रेणियों में दिया जाता है:



किसान श्रेणीअनुदान प्रतिशत
सामान्य कृषक70%
लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कृषक75%

कितने क्षेत्रफल तक अनुदान मिल सकता है?

अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक अनुदान देय है।



योजना के लिए पात्रता क्या है?

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:



  • किसान के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि हो।
  • किसान के पास कुआं, नलकूप या अन्य जलस्रोत पर पंप सेट होना आवश्यक है।
  • किसान राजस्थान का मूल निवासी हो।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल सरल और पूरी तरह ऑनलाइन है:



  1. राज किसान साथी पोर्टल पर जाएं।
  2. पोर्टल पर लॉगिन करें (जन आधार/SSO के माध्यम से)।
  3. फव्वारा संयंत्र योजना का फॉर्म चुनें।
  4. आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
  5. आवेदन जमा करें और प्राप्ति रसीद ऑनलाइन प्राप्त करें।

सुविधा: किसान स्वयं अपने कंप्यूटर से या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसान के पास आपूर्तिकर्ता चयन का अधिकार है।




आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:



दस्तावेजविवरण
जमाबंदी नकल6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए
आधार कार्ड / जनाधार कार्डपहचान और पते के लिए
सिंचाई स्त्रोत प्रमाण पत्रबिजली बिल या पंप सेट से संबंधित दस्तावेज
आपूर्तिकर्ता का कोटेशनविभाग से मान्यता प्राप्त फर्म से

संयंत्र किससे खरीदना होगा?

संयंत्र का क्रय विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता से निर्धारित मापदंड अनुसार किया जाना आवश्यक है। किसान पंजीकृत डीलर/आपूर्तिकर्ता से कोटेशन ले सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार आपूर्तिकर्ता का चयन कर सकते हैं।




अनुदान राशि कैसे और कब मिलेगी?

  • भौतिक सत्यापन में निर्धारित मापदंड के अनुसार फव्वारा संयंत्र सही पाए जाने पर अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा की जाती है।
  • अनुदान राशि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है।
  • लाभ 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिया जाता है।

योजना की वैधता कितने समय की है?

योजना चालू वित्तीय वर्ष के लिए वैध है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।




फव्वारा संयंत्र से किसानों को क्या लाभ होते हैं?

फव्वारा संयंत्र लगाने से किसानों को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं:



  • पानी की बचत: पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 50-70% तक पानी की बचत होती है।
  • लागत में कमी: बिजली और डीजल के खर्च में कमी आती है।
  • उत्पादन में वृद्धि: फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन बेहतर होता है।
  • श्रम में कमी: सिंचाई में लगने वाले मजदूरों की संख्या कम होती है।
  • समान वितरण: पानी खेत में समान रूप से वितरित होता है।
  • कीट-रोग नियंत्रण: पत्तियों पर पानी नहीं पड़ने से कई रोग कम लगते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कहां संपर्क करें?

अधिक जानकारी के लिए किसान निम्नलिखित स्तरों पर संपर्क कर सकते हैं:



स्तरसंपर्क
ऑनलाइनराज किसान साथी पोर्टल
नजदीकी केंद्रई-मित्र केंद्र
विभागसंबंधित कृषि विभाग कार्यालय / उद्यान विभाग

सारांश तालिका

विवरणजानकारी
योजना का नामफव्वारा संयंत्र योजना (Sprinkler System)
उद्देश्यजल उपयोग दक्षता 25-40% से बढ़ाकर 70-75% करना
अनुदान (सामान्य)70%
अनुदान (लघु/सीमांत/SC/ST/महिला)75%
अधिकतम क्षेत्रफल5 हेक्टेयर
न्यूनतम भूमि0.2 हेक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि
आवेदन माध्यमराज किसान साथी पोर्टल / ई-मित्र केंद्र
आवश्यक दस्तावेजजमाबंदी नकल (6 माह से नई), आधार/जनाधार कार्ड, सिंचाई स्त्रोत प्रमाण पत्र, आपूर्तिकर्ता का कोटेशन
अनुदान वितरणसीधे किसान के बैंक खाते में (DBT)
वैधताचालू वित्तीय वर्ष

सुझाव: यदि आपके पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर सिंचित भूमि है और पंप सेट है, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। जमाबंदी की नकल 6 महीने से पुरानी न हो, यह सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या ई-मित्र केंद्र से संपर्क करें।

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