बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस लेगी सख्त एक्शन, वाहन होगा जब्त
News In Short
- जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ अभियान तेज किया।
- ई-चालान पोर्टल से लगातार नियम उल्लंघन करने वाले वाहन सूचीबद्ध किए जा रहे हैं।
- 41 बार नियम तोड़ चुका वाहन RJ45CW7692 जब्त किया गया।
- लंबित चालान जमा न करने वाले वाहन चालकों पर निगरानी रखी जाएगी।
- वर्चुअल कोर्ट में भेजे गए चालानों का निस्तारण पुलिस स्तर पर संभव नहीं।
News In Detail
जयपुर शहर ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने उन वाहन चालकों के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जो लगातार यातायात नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन कर रहे हैं और चालान (E-Challan) का समय पर निस्तारण नहीं कर रहे।
डीसीपी ट्रैफिक योगेश गोयल ने बताया कि ई-चालान पोर्टल (E-Challan Portal) से प्रतिदिन ऐसे वाहन चालकों की सूची बनाई जा रही है। इस सूची में शामिल वाहन चालकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
41 बार नियम उल्लंघन करने वाला वाहन जब्त
विशेष निगरानी अभियान के दौरान 22 मई को वाहन संख्या RJ45CW7692 के चालक को दोबारा नियम तोड़ते पकड़ा गया। सहायक उप निरीक्षक रवीन्द्र कुमार ने वाहन को मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत जब्त कर लिया। जांच में सामने आया कि उक्त वाहन चालक अब तक 41 बार यातायात नियमों का उल्लंघन (Traffic Violations) कर चुका था।
लंबित चालानों की निगरानी
ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिन वाहनों के चालान लंबित हैं और वाहन स्वामी जुर्माना जमा नहीं कर रहे, उन पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। वाहन स्वामी ई-चालान पोर्टल (E-Challan Portal) पर अपने लंबित चालानों की जानकारी देख सकते हैं।
ई-चालान पोर्टल से चालानों की लाइव स्टेटस देखी जा सकती है। वर्चुअल कोर्ट (Virtual Court) में भेजे गए चालानों का नि स्तारण पुलिस स्तर पर संभव नहीं। लंबित चालानों की जानकारी और भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
वर्चुअल कोर्ट और निस्तारण
जिन मामलों के चालान वर्चुअल कोर्ट (Virtual Court) में भेजे गए हैं, उनका निस्तारण सीधे ट्रैफिक पुलिस द्वारा नहीं किया जा सकता।इस प्रकार के मामलों की स्थिति वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर देखी जा सकती है।
FAQs
1. जयपुर ट्रैफिक पुलिस ई-चालान अभियान कैसे चलाती है?
जयपुर ट्रैफिक पुलिस ई-चालान पोर्टल के जरिए नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों की सूची बनाती है। लंबित चालानों पर निगरानी रखकर वाहन जब्त जैसी कार्रवाई करती है।
2. वाहन स्वामी अपने लंबित चालान कैसे चेक कर सकते हैं?
सभी वाहन स्वामी ई-चालान पोर्टल (E-Challan Portal) पर लॉग इन कर अपने लंबित चालानों की स्थिति और वर्चुअल कोर्ट में भेजे गए चालानों की जानकारी देख सकते हैं।
3. 41 बार नियम उल्लंघन करने वाले वाहन पर क्या कार्रवाई होती है?
ऐसे वाहन चालकों का वाहन मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत जब्त किया जाता है और जुर्माने का भुगतान अनिवार्य कर दिया जाता है।
ये भी पढे़:-
हाई कोर्ट ने 16 साल की रेप पीड़िता को 7 महीने के गर्भ के अबॉर्शन की अनुमति दी
दो बहनों की आत्महत्या: ब्लैकमेलिंग, जबरन वसूली और खाकी पर ढुलमुल रवैये के आरोप और प्रत्यारोप
SRS रिपोर्ट: एमपी, सीजी में एक महीने भी जीवित नहीं रहते 1 हजार में 26 बच्चे, राजस्थान तीसरे नंबर पर
सीएम के काफिले के लिए रोके वाहनों में घुसी बेकाबू बस, आधा दर्जन गाड़ियां पिचकीं