घर बैठकर मतदान करने के लिए आज से करें आवेदन, बिना वोटर आईडी कार्ड के भी कर सकते हैं वोट, जाने पूरी प्रक्रिया!

Ujjwal Rai | Oct 20, 2023, 24:00 IST
घर बैठकर मतदान करने के लिए आज से करें आवेदन, बिना वोटर आईडी कार्ड के भी कर सकते हैं वोट, जाने पूरी प्रक्रिया!
राजस्थान में 80 साल या उससे अधिक उम्र और 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगजन घर बैठकर मतदान कर सकेंगे

JAIPUR. राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने कई तरह की सुविधाएं दी हैं। इस दौरान बुजुर्ग और दिव्यांगजन होम वोटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, तो वह अन्य दस्तावेजों की मदद से भी मतदान कर सकता है।



घर बैठे कैसे करें मतदान-

राजस्थान में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। इस दौरान 80 साल या उससे अधिक उम्र और 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगजन घर बैठकर मतदान कर सकेंगे। बता दें कि 18.5 लाख वोटर्स में से 11.78 लाख मतदाता बुजुर्ग और 6.27 लाख मतदाता दिव्यांगजनों में आते हैं। इसके लिए आज यानि 20 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 4 नवंबर तक चलेगी। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) रजिस्टर्ड वोटर्स के घर जाकर 12-डी फॉर्म देंगे। बीएलओ इन फॉर्म को 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच जमा कर जिला निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। यह वोटिंग 14 से 21 नवंबर तक होगी। इस दौरान पोलिंग पार्टियां घर-घर जाकर बैलेट पेपर पर वोट डलवाएंगी। बैलेट पेपर्स मतपेटी में डलवाए जाएंगे, इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।



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वोटर कार्ड के बिना करे वोट-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। इसके बाद भी अगर किसी के पास यह नहीं है, तो वह 12 फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों की मदद से मतदान किया जा सकता है।



यह हैं डॉक्यूमेंट्स-



  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • फोटो सहित पेंशन दस्तावेज (केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों ने जारी किए हों)
  • फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  • फोटोयुक्त पासबुक (बैंक/डाकघर द्वारा जारी)
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई ने स्मार्ट कार्ड जारी किए हों
  • श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  • सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
  • भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी
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