पंचायतीराज लॉटरी स्थगित, मुख्य सचिव समेत अफसरों को अवमानना नोटिस
समझें क्या है पूरा मामला
- संयम लोढ़ा बोले- सरकार ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की।
- 15 अगस्त तक लॉटरी पूरी करने का था निर्देश।
- पूर्व विधायक ने मुख्य सचिव-निर्वाचन आयुक्त को भेजा नोटिस।
- HC के आदेश के खिलाफ, 17 अगस्त की पंचायत लॉटरी 17-18 सितंबर को।
पंचायतीराज संस्थाओं के वार्ड की लॉटरी स्थगित करने पर कांग्रेस नेता पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका दायर करने का फैसला किया है।
संयम लोढ़ा ने मुख्य सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, पंचायतीराज की एसीएस, पंचायतीराज आयुक्त को हाईकोर्ट की अवमााना के लीगल नोटिस भिजवाए हैं।
संयम लोढ़ा की अवमानना याचिका पर ही राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने 15 अगस्त तक लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने को कहा था।
लॉटरी अचानक स्थगित की, 17 और 18 सितंबर को होगी
प्रदेश के 309 शहरी निकाय प्रमुखों और इनके वार्डों में आरक्षण की लॉटरी पूरी हो चुकी है। 41 जिला प्रमुखों की लॉटरी प्रक्रिया भी निकाय प्रमुखों के साथ पूरी कर ली गई।
प्रधान, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, सरपंच और वार्ड पंच के आरक्षण की लॉटरी 17 अगस्त को निकाली जानी थी, लेकिन सरकार ने 16 अगस्त की शाम को ही इस लॉटरी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया।
अब प्रधान, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर के वार्ड की लॉटरी 17 सितंबर और सरपंच-वार्ड पंच की लॉटरी 18 सितंबर को होगी।
लॉटरी स्थगित करना हाई कोर्ट की अवमानना, अवमानना याचिका दायर करेंगे
पंचायतीराज और निकाय चुनाव समय पर नहीं करवाने के मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले पूर्व कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी है।
संयम लोढ़ा ने कहा है कि हाई कोर्ट ने जब आदेश पारित किया तब पूरे अफसर ऑनलाइन थे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के हवाले से हाईकोर्ट के सामने कार्यकम पेश किया था। सरकार के पेश किए कार्यक्रम के आधार पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 15 अगस्त या उससे पहले लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
सरकार ने स्थानीय निकाय की लॉटरी तो पूरी कर ली और पंचायतीराज की लॉटरी आंशिक करके स्थगति कर दिया। यह हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है अवमानना का नोटिस दे रहे हैं और यदि तत्काल पंचायत राज की लॉटरी नहीं निकाली तो हाईकोर्ट में अवमाना याचिका दार करेंगे।
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