निकाय व पंचायत चुनाव में लेखा सेवा के अधिकारी नहीं करेंगे पीठासीन अधिकारी का काम

Mukesh Sharma | Aug 25, 2026, 20:58 IST
निकाय-पंचायत चुनाव में लेखा अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी नहीं बनाएंगे
राजस्थान में निकाय व पंचायतीराज चुनाव में लेखा सेवा अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी नहीं बनाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों की मांग मानते हुए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

समझें क्या है पूरा मामला

  • लेखा सेवा अधिकारी अब नहीं करेंगे पीठासीन अधिकारी का काम।
  • राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को जारी किए निर्देश।
  • अधिकारियों ने पीठासीन अधिकारी के काम को बताया पद की गरिमा के विपरीत।
  • आयोग ने माना लेखा अधिकारियों की मांग, मिली बड़ी राहत।

राजस्थान में होने वाले आगामी निकाय व पंचायतीराज चुनाव में राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों से पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) के रुप में काम नहीं लेने को कहा है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी किया है।



राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों ने लिखा था पत्र

दरअसल राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों ने चुनाव में अपने पद की गरिमा के अनुरुप ही दायित्व देने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था।



अधिकारियों का कहना था कि पीठासीन अधिकारी का काम उनके पद की गरिमा,वरिष्ठता व विशेषज्ञता के अनुरुप नहीं है।



आयोग का मतदान दल में शामिल नहीं करने का आदेश

इस पर राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी व सचिव राजेश वर्मा ने सोमवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी के रुप में मतदान दल में शामिल नहीं करने को कहा है।



आयोग ने कहा है कि लेखा सेवा के अधिकारियों से उनके पद के अनुरुप वित्तीय,लेखा व अन्य निर्वाचन संबंधी काम ही करवाए जाएं।



ये भी पढ़ें:-

परिवारवाद और रंजिश का मंच बना अलवर निगम चुनाव, जानिए किन दिग्गजों के दांव पर लगी साख



वार्ड बदलकर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे कांग्रेस प्रत्याशी, जेन-जी को मिलेगा मौका



कोटा: 24 अगस्त से शुरू हुआ नो ड्यूज सर्टिफिकेट का वितरण, लगी लंबी कतारें



मेयर पद जनरल होते ही बदला दावेदारी का गणित, महिला उमीदवारों ने बनाई पार्षद टिकट से दूरी



Tags:
  • चुनाव
  • पीठासीन अधिकारी
  • राज्य चुनाव आयोग
  • राजस्थान लेखा सेवा