राजस्थान में आवासीय मकानों में नई दुकानें बंद, केवल पुराने लाइसेंस रिन्यू होंगे
News In Short
- राजस्थान के 54 लाख घरों में अब नई दुकानें नहीं खुलेंगी, सरकार ने लगाई रोक।
- आवासीय मकानों में एडवोकेट, डॉक्टर, ब्यूटी पार्लर सहित 17 व्यवसायों के नए लाइसेंस बंद।
- 2017 या पुराने नियमों से पहले लाइसेंस ले चुके लोगों को ही मिलेगी रिन्यूअल की अनुमति।
- गहलोत सरकार के कार्यकाल में मिक्स्ड लैंड यूज को लेकर दी गई थी खुली छूट।
- नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू, 312 शहरों पर होगा असर।
News In Detail
राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 312 शहरों के 54 लाख आवासीय मकानों में दुकान, शोरूम और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों की नई अनुमति पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान ने स्पष्ट किया है कि आवासीय भूखंडों में 17 तरह के स्वनियोजन व्यवसायों के नए लाइसेंस अब जारी नहीं किए जाएंगे। केवल वही लोग अपने व्यवसाय का रिन्यूअल करवा पाएंगे, जिन्होंने 2017 या उससे पहले के पुराने नियमों के तहत लाइसेंस ले रखा है।
गहलोत सरकार के समय दिए गए थे पट्टे
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान बिल्डिंग बायलाज में बदलाव कर आवासीय मकानों में बड़े पैमाने पर दुकानों और व्यावसायिक गतिविधियों के पट्टे दिए गए थे।
उस दौरान मिक्स्ड लैंड यूज की अनुमति देकर पांच साल तक कॉमर्शियल स्वीकृतियां जमकर जारी की गईं। अब मौजूदा सरकार ने इस पर रोक लगाते हुए नियमों को सख्त कर दिया है।
किन व्यवसायों पर लगी रोक?
आवासीय मकानों में इन 17 व्यवसायों को पहले अनुमति दी जाती थी, लेकिन अब नए मामलों में इनकी मंजूरी नहीं दी जाएगी:
एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर, वास्तुविद, चार्टर्ड एकाउंटेंट, वित्तीय सलाहकार, मीडिया कार्यालय, आईटी कार्यालय, नगर नियोजक कार्यालय, घरेलू कुटीर उद्योग, ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई केंद्र, ई-मित्र कियोस्क, वर्चुअल कार्यालय, वर्चुअल क्लासरूम और योग-ध्यान केंद्र। इन सभी व्यवसायों के लिए अब आवासीय क्षेत्रों में नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे।
क्या होगा पुराने लाइसेंस का?
सरकार ने साफ किया है कि जिन लोगों ने पहले से ही 2017 या उससे पहले के पुराने नियमों के तहत लाइसेंस ले रखा है, उन्हें ही रिन्यूअल की अनुमति मिलेगी। ऐसे लोग अपने व्यवसाय को जारी रख सकते हैं, लेकिन वे कोई नया लाइसेंस नहीं ले सकेंगे।
यह व्यवस्था उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो लंबे समय से इन व्यवसायों से जुड़े हैं, लेकिन नए लोगों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है।
पांच साल तक थी खुली छूट
2021 में बिल्डिंग बायलाज-24 के तहत यह प्रावधान था कि 30 फीट चौड़ी सड़क वाले आवासीय भूखंडों पर भूतल पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी। उस समय मिक्स यूज पट्टों पर एक से अधिक उपयोग की अनुमति दी गई थी और व्यावसायिक उपयोग 50 प्रतिशत तक तय किया गया था।
स्वतंत्र आवासीय भूखंडों में 35 प्रतिशत या 150 वर्ग मीटर तक स्वनियोजन व्यवसाय चलाने की छूट दी गई थी। इस छूट के चलते पिछले कुछ वर्षों में आवासीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दुकानें और कार्यालय खुल गए थे।
दुकानें 24 घंटे खोलने की तैयारी
दूसरी तरफ सरकार शहरों में दुकानों को सशर्त 24 घंटे खोलने की तैयारी कर रही है। बजट घोषणा के तहत यह प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। श्रम विभाग इस बात पर मंथन कर रहा है कि वन टाइम लाइसेंस लेने वालों को इस योजना में कैसे शामिल किया जाए। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नए लाइसेंस पर लगी रोक का असर इस योजना पर क्या होगा।
फिलहाल सरकार के इस फैसले से उन हजारों लोगों को निराशा हाथ लगेगी जो आवासीय क्षेत्रों में अपना छोटा-मोटा व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे थे। वहीं, आसपास रहने वाले निवासियों को अवैध कॉमर्शियल गतिविधियों से राहत मिलने की उम्मीद है।
FAQ
- सरकार ने आवासीय भूखंडों में कितने प्रकार के स्वनियोजन व्यवसायों के नए लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाया है?
सरकार ने सीए, वकील, डॉक्टर और ब्यूटी पार्लर सहित कुल 17 तरह के स्वनियोजन व्यवसायों के नए लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध लगाया है। - नए नियमों के तहत किन व्यवसायियों को अपने कमर्शियल लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाएगी?
केवल वर्ष 2017 या उससे पुराने नियमों के तहत पहले से वैध लाइसेंस प्राप्त कर चुके लोगों को ही रिन्यूअल की अनुमति मिलेगी।
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