RAS पिंकी मीणा को मिली राहत, हाई कोर्ट ने निलंबन आदेश पर लगाई रोक
News In Short
- राजस्थान हाई कोर्ट ने RAS अधिकारी पिंकी मीणा के निलंबन आदेश पर लगाई रोक ।
- पिंकी मीणा को रिश्वत मांगने के आरोप में जनवरी 2021 से किया गया था निलंबित।
- कोर्ट ने कहा कि मामले में समान अधिकारियों के निलंबन को पहले ही स्थगित किया जा चुका है।
- जांच पूरी हो चुकी है, चालान पेश किया गया और अभियोजन स्वीकृति जारी है।
- कोर्ट ने लंबी अवधि के निलंबन को सेवा नियमों के खिलाफ माना और राहत दी।
News In Detail
राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने रिश्वत मांगने पर निलंबित हुई RAS अधिकारी पिंकी मीणा (RAS Officer Pinky Meena) को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस सुदेश बंसल की बेंच ने गुरुवार को उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी।
समान मामलों के आधार पर राहत
कोर्ट ने कहा कि अन्य आरोपी RAS अधिकारी पुष्कर मित्तल का निलंबन पहले ही हाईकोर्ट द्वारा स्थगित किया जा चुका है। पिंकी मीणा का मामला उससे अलग नहीं है। निलंबन समीक्षा समिति ने भी सस्पेंशन जारी रखने का कोई कारण नहीं बताया है।
लंबा निलंबन, सेवा नियमों के खिलाफ
पिंकी मीणा 15 जनवरी 2021 से निलंबित हैं। उन्हें अब करीब 5 साल बाद चार्जशीट दी गई है। वकील विपुल सिंघवी और आदेश अरोड़ा ने कोर्ट में तर्क दिया कि इतने लंबे निलंबन को सेवा नियमों के खिलाफ माना जा सकता है।
कोर्ट को बताया गया कि जांच पूरी हो चुका है। चालान पेश किया जा चुका है। अभियोजन स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। ऐसे में पिंकी मीणा के पद पर वापस आने से गवाहों या सबूतों को प्रभावित करने का कोई खतरा नहीं है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण में मांगी थी रिश्वत
दरअसल, यह पूरा मामला राजस्थान के दौसा जिले से जुड़ा है। जनवरी 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था। उस समय दौसा जिले में भारत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा था।
एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही कंपनी के प्रतिनिधियों ने एसीबी (ACB) में शिकायत दर्ज कराई थी कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भूमि अधिग्रहण और निर्माण में आ रही बाधाएं दूर करने की एवज में भारी रिश्वत की मांग कर रहे हैं।
इस पर कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 13 जनवरी 2021 को बांदीकुई की तत्कालीन एसडीएम पिंकी मीणा को 10 लाख रुपए और दौसा के तत्कालीन एसडीएम पुष्कर मित्तल को 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
शादी के लिए मिली थी अंतरिम जमानत
पिंकी मीणा उस समय सुर्खियों में रही थी, उनकी गिरफ्तारी शादी से ठीक कुछ दिन पहले हुई थी। उन्हें शादी की रस्मों के लिए हाईकोर्ट से कुछ दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने वापस सरेंडर किया था।
बाद में एसीबी ने इस मामले की जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया और राज्य सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति भी जारी कर दी थी।
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