मतपत्र से होगी सरकार: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव 2026 मतपत्र से होंगे; चुनाव आयोग ने जारी किया नया आदेश
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव, EVM की जगह मतपेटी से होगा मतदान
- गांवों की सरकार चुनने के लिए अब मतपत्र से होगा मतदान
- पंच-सरपंच चुनाव में बदला नियम, मतपेटी से डाले जाएंगे वोट
- सरपंच का सफेद, पंच का गुलाबी होगा मतपत्र
- पंचायत चुनाव की नई तैयारी, EVM नहीं मतपेटी से मतदान
ईवीएम नहीं बल्कि मतमेटी से बनेगी गांवों की सरकार, चुनाव आयोग ने जारी किए आदेश
जयपुर। राजस्थान में पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव—2026 ईवीएम से नहीं बल्कि मतपेटियों के जरिए होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश अनुसार पंच व सरपंच पद के चुनाव मतपेटी के माध्यम से कराए जाएंगे।
चुनाव आयोग के जारी निर्देश में बताया है कि राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 23(3) में के प्रवाधान के अनुसार पंच व सरपंच पद के नाम निर्देशन पत्र की प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की ओर से नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायता के लिए नियुक्त किए गए मतदान दल के कार्मिक करेंगे।
चुनाव आयोग के अनुसार पंच व सरपंच पद के नामांकन जमा करवाने,जांच व नाम वापसी की प्रक्रिया एक ही दिन में होगी। जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र स्वीकार होगा और जो नाम वापिस नहीं लेंगे उनहें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
पंच व सरपंच के लिए अलग-अलग चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की सूची हिन्दी वर्णमाला के अनुसार तैयार होगी और उसी क्रम में उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही नामांकन पत्र से संबंधित दस्तावेज लिफाफे में रखे जाएंगे और इसे सीलबद्ध नहीं किया जाएगा।
चुनाव आयोग के आदेशानुसार पंच व सरपंच पद के चुनाव के लिए मतपत्र के रंग एवं प्रोफोर्मा तय कर दिया है। मतपत्रों पर मात्र प्रतीक चिन्ह होगें और उम्मीदवार संबंधी सूचना का स्थान खाली होगा।उम्मीदवार को आवंटित किए गए चुनाव चिन्ह के सामने रिक्त स्थान पर उम्मीदवार का नाम काले बाल पैन से मतदान दलों के अधिकारी व कार्मिक लिखेंगे। मतदान दलों द्वारा मतपत्रों पर शुद्ध नाम लिखे जाने का काम ग्राम पंचायत स्तर पर ही होगा। मतदान दल के तैयार किए गए इन मतपत्रों पर ही मतदान होगा।
पंच-सरपंच चुनाव के मतपत्रों का नया प्रोर्फोमा तय
चुनाव आयोग ने पंच और सरपंच पदों के लिए मतपत्रों का प्रोर्फोमा तय कर दिया है। दोनों पदों के लिए अलग-अलग 40-40 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए हैं।
सरपंच का सफेद व पंच का गुलाबी होगा मतपत्र....
सरपंच के मतपत्र सफेद रंग के होंगे। मुख्य मतपत्र पर 1 से 10 तक चुनाव चिन्ह,पहली अतिरिक्त स्लिप पर 11 से 20,दूसरी पर 21 से 30 और तीसरी पर 31से 40 अंकित होंगे। मतपत्रों पर 7 अंकों की संख्या होगी,काउंटरफॉइल नहीं होगा। इनके 100-100 के बंडल और 10 बंडलों का पैक बनाया जाएगा। पंच के मतपत्र गुलाबी रंग के होंगे और बाकी व्यवस्था समान रहेगी।
जिलों में छपेंगे मतपत्र
नाम निर्देशन के बाद नाम हाथ से लिखे जाएंगे और सभी जिला निर्वाचन अधिकारी जरूरत के हिसाब से मतपत्र छपवाएंगे। सरपंच के लिए 20,पांच और एक फीसदी जबकि पंच के लिए पांच,दो और एक फीसदी अतिरिक्त स्लिप छापी जाएंगी। मुद्रण निजी प्रेस से जिला स्तर पर सख्त सुरक्षा में होगा।
नोटा का विकल्प भी उपलब्ध
पंचायतीराज चुनावों में नोटा का विकल्प भी उपलब्ध है। नोटा का अर्थ है कि मतदाता चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता है। नोटा (इनमें से कोई नहीं) के निर्धारित प्रतीक युक्त स्टीकर आयोग छपवाकर देगा। इस स्टीकर को अंतिम अभ्यर्थी के बाद में अगले स्थान पर चिपकाया जाएगा।